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चुनाव पूर्व प्रचार अभियान चलाने की प्रक्रिया. मताधिकार. एक कानूनी संस्था के रूप में चुनाव अभियान

वर्तमान में, चुनावी कानून प्रचार गतिविधियों को सख्ती से विनियमित करने का प्रयास करता है। चुनाव प्रचार के दौरान निषेध और प्रतिबंध कला में निर्दिष्ट हैं। संघीय कानून के 48, 56 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर" रूसी संघ".

चुनाव अभियानमाध्यम से किया गया संचार मीडिया- टेलीविजन और रेडियो प्रसारण संगठन के चैनलों पर और पत्रिकाओं में; सार्वजनिक आयोजनों (नागरिकों के साथ सभाएँ और बैठकें, रैलियाँ, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य सार्वजनिक गतिविधियाँ) के प्रचार के माध्यम से; मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य प्रचार गतिविधियों के उत्पादन और वितरण के माध्यम से; अन्य निषिद्ध कानूनी तरीके नहीं। एन.आई. वोरोब्यॉव मताधिकाररूसी संघ: ट्यूटोरियल. - एम.: प्रकाशन एवं व्यापार निगम "दशकोव एंड के"। - 2010. - एस. 160

कला के अनुसार. संघीय कानून के 48 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर" निषिद्ध है: कला। संघीय कानून के 48 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर" दिनांक 12 जून 2002 संख्या 67-एफजेड, यथासंशोधित। दिनांक 12/16/2014// एसपीएस "कंसल्टेंटप्लस"

  • 1. चुनाव पूर्व प्रचार में शामिल हों, मतदान के दिन 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार करें, जिसमें अभियान सामग्री में ऐसे व्यक्तियों की छवियों और बयानों का उपयोग शामिल है (उम्मीदवारों द्वारा अपने बच्चों की छवियों का उपयोग करने के अपवाद के साथ)
  • 2. चुनाव प्रचार करना, जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार करना, कोई भी प्रचार सामग्री जारी करना और वितरित करना निषिद्ध है:
    • - संघीय प्राधिकारी राज्य की शक्ति, रूसी संघ के घटक संस्थाओं के राज्य प्राधिकरण, अन्य सरकारी निकाय, शव स्थानीय सरकार;
    • - राज्य का स्थान लेने वाले या निर्वाचित व्यक्ति नगरपालिका पद, राज्य और नगरपालिका कर्मचारी, ऐसे व्यक्ति जो संगठनों के प्रबंधन निकायों के सदस्य हैं, स्वामित्व के रूप की परवाह किए बिना (संगठनों में)। सर्वोच्च शरीरजिसका प्रबंधन सभा करती है, - निकायों के सदस्य जो इन संगठनों की गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं), राजनीतिक दलों के अपवाद के साथ, अपने आधिकारिक अभ्यास में या आधिकारिक कर्तव्य, कला के अनुच्छेद 8.1 में दिए गए मामले को छोड़कर। संघीय कानून के 48 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर", और (या) किसी के अधिकारी के लाभों का उपयोग करना या आधिकारिक स्थिति;
    • - सैन्य इकाइयाँ, सैन्य संस्थान और संगठन;
    • - धर्मार्थ और धार्मिक संगठन, उनके द्वारा स्थापित संगठन, साथ ही अनुष्ठान और समारोह करते समय धार्मिक संघों के सदस्य और प्रतिभागी;
    • - आयोग, आयोगों के मतदान सदस्य;
    • - विदेशी नागरिक, कला के अनुच्छेद 10 द्वारा प्रदान किए गए मामले के अपवाद के साथ। संघीय कानून के 4 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर", स्टेटलेस व्यक्ति, विदेशी कानूनी संस्थाएं;
    • - अंतरराष्ट्रीय संगठनऔर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन;
    • - अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान जनसंचार माध्यमों का निर्माण करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि;
    • - ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध में, चल रहे चुनाव अभियान, जनमत संग्रह अभियान के दौरान अदालत के फैसले से, कला के अनुच्छेद 1 द्वारा प्रदान किए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन का तथ्य सामने आया है। संघीय कानून के 56 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर"।
  • 3. राज्य या निर्वाचित नगरपालिका पदों पर आसीन व्यक्तियों को टेलीविजन और रेडियो प्रसारण संगठनों के चैनलों और प्रिंट पत्रिकाओं में चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां उक्त व्यक्ति डिप्टी या वैकल्पिक पदों के लिए उम्मीदवारों के रूप में पंजीकृत हैं।
  • 4. किसी उम्मीदवार, चुनावी संघ की प्रचार सामग्री में छवियों का उपयोग व्यक्ति, किसी उम्मीदवार के बारे में, किसी चुनावी संघ के बारे में किसी व्यक्ति का बयान केवल इस व्यक्ति की लिखित सहमति से ही संभव है। सहमति की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज़ कला के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रस्तुत अभियान सामग्री की प्रतियों के साथ चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाता है। संघीय कानून के 54 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर।" निर्दिष्ट दस्तावेज़उसके अनुरोध पर चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिबंध लागू नहीं होता:
    • - एक चुनावी संघ द्वारा इस चुनावी संघ के बारे में उसके द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के बयानों के उपयोग के लिए, साथ ही उसी चुनाव में इस चुनावी संघ द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के बारे में;
    • - उम्मीदवारों के बारे में, चुनावी संघों के बारे में प्रकाशित बयानों के उपयोग पर, ऐसे बयानों के प्रकाशन की तारीख (समय की अवधि) और उस मास मीडिया का नाम जिसमें वे प्रकाशित हुए थे, का संकेत दिया गया है। अभियान सामग्री में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए ऐसे बयान का संदर्भ, जिसके पास इसके अनुरूप नहीं है संघीय विधानचुनाव प्रचार करने का अधिकार केवल तभी दिया जाता है जब चुनाव बुलाने के निर्णय के आधिकारिक प्रकाशन (प्रकाशन) से पहले यह बयान सार्वजनिक किया गया हो। साथ ही, संदर्भ में इस कथन के प्रकाशन की तारीख (समय की अवधि) और उस जनसंचार माध्यम का नाम अवश्य दर्शाया जाना चाहिए जिसमें यह प्रकाशित हुआ था;
    • - एक चुनावी संघ के बारे में, एक उम्मीदवार के बारे में, अन्य चुनावी संघों द्वारा प्रकाशित बयानों को उद्धृत करने के लिए, साथ ही उम्मीदवारों द्वारा उनके अभियान सामग्री में, कानून के अनुसार तैयार और वितरित किया गया;
    • - उम्मीदवार के लिए अपनी स्वयं की छवियों का उपयोग करना, चुनावी संघ द्वारा उसके द्वारा नामांकित उम्मीदवारों की छवियों का उपयोग करना, जिसमें उसके पति/पत्नी, बच्चे (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों सहित), माता-पिता और अन्य करीबी शामिल हैं। रिश्तेदारों के साथ-साथ व्यक्तियों के एक अनिश्चित समूह के बीच भी।

कला के अनुसार. संघीय कानून के 56 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर" तक सीमित है: कला। संघीय कानून के 56 "चुनावी अधिकारों की बुनियादी गारंटी और रूसी संघ के नागरिकों के जनमत संग्रह में भाग लेने के अधिकार पर" दिनांक 12 जून 2002 संख्या 67-एफजेड, यथासंशोधित। दिनांक 12/16/2014// एसपीएस "कंसल्टेंटप्लस"

1. उम्मीदवारों के चुनाव कार्यक्रम, चुनावी संघ, अन्य अभियान सामग्री (सूचना और दूरसंचार नेटवर्क में पोस्ट की गई सामग्री सहित, जिसकी पहुंच इंटरनेट सहित लोगों के एक निश्चित दायरे तक सीमित नहीं है), उम्मीदवारों के भाषण और उनके प्रॉक्सी, चुनावी संघों के प्रतिनिधि और प्रतिनिधि, जनमत संग्रह कराने के लिए पहल समूह के प्रतिनिधि और जनमत संग्रह प्रतिभागियों के अन्य समूह, सार्वजनिक कार्यक्रमों में नागरिक, मीडिया में (सूचना और दूरसंचार नेटवर्क में पोस्ट किए गए लोगों सहित, जिनकी पहुंच सीमित नहीं है) नेटवर्क "इंटरनेट" सहित लोगों के एक निश्चित समूह में कला में परिभाषित कार्य करने के लिए कॉल नहीं होनी चाहिए। संघीय कानून के 1 "चरमपंथी गतिविधि का मुकाबला करने पर" चरमपंथी गतिविधि के रूप में, या अन्यथा ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित करता है, साथ ही चरमपंथ को उचित ठहराता है या उचित ठहराता है। निषिद्ध वह अभियान है जो सामाजिक, नस्लीय, राष्ट्रीय या धार्मिक घृणा को उकसाता है, राष्ट्रीय गरिमा को अपमानित करता है, धर्म, सामाजिक, नस्लीय, राष्ट्रीय, धार्मिक या भाषाई संबद्धता के प्रति उनके दृष्टिकोण के आधार पर नागरिकों की विशिष्टता, श्रेष्ठता या हीनता को बढ़ावा देता है, साथ ही प्रचार अभियान, जिसके दौरान नाज़ी सामग्री या प्रतीकों या सामग्री या नाज़ी सामग्री के समान प्रतीकों या प्रतीकों का भ्रम की स्थिति तक प्रचार और सार्वजनिक प्रदर्शन। सामाजिक न्याय के विचारों की रक्षा के उद्देश्य से किए गए आंदोलन को सामाजिक कलह भड़काने वाला नहीं माना जा सकता।

चुनाव पूर्व प्रचार करते समय, जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार करते समय, जनसंचार माध्यमों की स्वतंत्रता के दुरुपयोग की भी अनुमति नहीं है। बौद्धिक संपदा पर रूसी संघ के कानून का उल्लंघन करने वाला अभियान निषिद्ध है।

  • 2. उम्मीदवार, चुनावी संघ, उनके प्रतिनिधि और अधिकृत प्रतिनिधि, जनमत संग्रह कराने के लिए एक पहल समूह, जनमत संग्रह प्रतिभागियों के अन्य समूह और उनके अधिकृत प्रतिनिधि, साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान अन्य व्यक्ति और संगठन, जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार करना प्रतिबंधित है। मतदाताओं, जनमत संग्रह प्रतिभागियों को रिश्वत देना: उन्हें पैसे, उपहार और अन्य चीजें देना भौतिक मूल्य, निष्पादन को छोड़कर संगठनात्मक कार्य(मतदाताओं, जनमत संग्रह प्रतिभागियों, अभियान कार्य के हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए); मतदान परिणामों के आधार पर निर्दिष्ट संगठनात्मक कार्य करने वाले मतदाताओं, जनमत संग्रह प्रतिभागियों का पारिश्रमिक बनाना, या ऐसा पारिश्रमिक देने का वादा करना; माल की तरजीही बिक्री करना, मुद्रित सामग्री (सचित्र सामग्री सहित) और चुनाव अभियान, जनमत संग्रह अभियान के लिए विशेष रूप से बनाए गए बैज को छोड़कर, किसी भी सामान को नि:शुल्क वितरित करना; नि:शुल्क या अधिमान्य शर्तों पर सेवाएं प्रदान करना, साथ ही मतदाताओं, जनमत संग्रह प्रतिभागियों को स्थानांतरण का वादा करके उन्हें प्रभावित करना धन, प्रतिभूतियाँ और अन्य भौतिक लाभ (मतदान के परिणामों पर आधारित सहित), राज्य अधिकारियों, स्थानीय सरकारों द्वारा कानून के अनुसार लिए गए निर्णयों के आधार पर सेवाओं का प्रावधान।
  • 3. चुनाव अभियान, जनमत संग्रह अभियान की अवधि के दौरान, लॉटरी और जोखिम पर आधारित अन्य खेल आयोजित करने की अनुमति नहीं है, जिसमें पुरस्कार जीतना या पुरस्कार निकालने में भागीदारी मतदान के परिणामों, परिणामों पर निर्भर करती है। चुनाव, जनमत संग्रह, या जो अन्यथा चुनाव से संबंधित हैं, जनमत संग्रह।
  • 4. चुनाव से संबंधित वाणिज्यिक और अन्य गतिविधियों के विज्ञापन के लिए भुगतान, किसी उम्मीदवार के नाम या छवि का उपयोग करके जनमत संग्रह, जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए पहल समूह के सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि, जनमत संग्रह प्रतिभागियों का एक अन्य समूह, साथ ही विज्ञापन का उपयोग करना। नाम, प्रतीक, चुनावी संघ के अन्य प्रतीक, नामांकित उम्मीदवार, उम्मीदवारों की सूची, चुनाव अभियान की अवधि के दौरान, जनमत संग्रह अभियान केवल संबंधित चुनावी निधि, जनमत संग्रह निधि की कीमत पर किया जाता है। मतदान के दिन और मतदान के दिन से पहले वाले दिन, ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं है, जिनमें संबंधित चुनावी निधि, जनमत संग्रह निधि की कीमत पर भुगतान किया गया विज्ञापन भी शामिल है।
  • 5. उम्मीदवार, चुनावी संघ जिन्होंने उम्मीदवारों को नामांकित किया, उम्मीदवारों की सूची, उनके प्रतिनिधि और अधिकृत प्रतिनिधि, जनमत संग्रह कराने के लिए पहल समूह के सदस्य और अधिकृत प्रतिनिधि और जनमत संग्रह प्रतिभागियों के अन्य समूह, साथ ही चुनाव शुरू होने के बाद पंजीकृत संगठन अभियान, जनमत संग्रह अभियान, संस्थापक, मालिक, जिनके मालिक और (या) प्रबंधन निकायों के सदस्य (संगठनों में, जिनमें से सर्वोच्च प्रबंधन निकाय विधानसभा है, - इन संगठनों की गतिविधियों का प्रबंधन करने वाले निकायों के सदस्य) हैं चुनाव अभियान, जनमत संग्रह अभियान की अवधि के दौरान संकेतित व्यक्ति और (या) संगठन धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल होने के हकदार नहीं हैं। चुनाव अभियान, जनमत संग्रह अभियान की अवधि के दौरान अन्य व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं उम्मीदवारों, चुनावी संघों, उनके प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधियों, सदस्यों और अधिकृत प्रतिनिधियों की ओर से अनुरोध पर धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल होने के हकदार नहीं हैं। जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए पहल समूह और जनमत संग्रह प्रतिभागियों के अन्य समूह, साथ ही आचरण, धर्मार्थ गतिविधियों, चुनाव प्रचार, जनमत संग्रह के मुद्दों पर अभियान के साथ। उम्मीदवारों, चुनावी संघों, उनके प्रतिनिधियों और अधिकृत प्रतिनिधियों, जनमत संग्रह कराने के लिए पहल समूह के सदस्यों और अधिकृत प्रतिनिधियों और जनमत संग्रह प्रतिभागियों के अन्य समूहों को अन्य व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं को सामग्री, वित्तीय सहायता या प्रावधान के प्रस्तावों के साथ आवेदन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। मतदाताओं, जनमत संग्रह प्रतिभागियों को सेवाएँ।

अभियान सामग्री में वाणिज्यिक विज्ञापन शामिल नहीं हो सकते।

एक पंजीकृत उम्मीदवार, चुनावी संघ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अभियान सामग्री रखने के लिए उन्हें प्रदान किए गए टीवी प्रसारण संगठनों के चैनलों पर एयरटाइम का उपयोग करने का हकदार नहीं है:

  • - किसी उम्मीदवार, उम्मीदवारों, उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवारों की सूची के खिलाफ वोट करने की अपील का वितरण;
  • - इस या उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की स्थिति में संभावित नकारात्मक परिणामों का विवरण, उम्मीदवारों की इस या उस सूची को उप-शासनादेशों के वितरण में शामिल किया जाएगा;
  • - सूचना का प्रसार, जिसमें नकारात्मक टिप्पणियों के साथ संयोजन में किसी भी उम्मीदवार (किसी भी उम्मीदवार), चुनावी संघ के बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से हावी है;
  • - ऐसी जानकारी का प्रसार जो किसी उम्मीदवार के प्रति मतदाताओं के नकारात्मक रवैये के निर्माण में योगदान देता है, एक चुनावी संघ जिसने एक उम्मीदवार को नामांकित किया, उम्मीदवारों की एक सूची।
  • 6. अभियान के प्रचार (प्रकाशन) के मामले में, मास मीडिया की रिहाई में लगे संगठन और सूचना सामग्री(जिनमें विश्वसनीय जानकारी शामिल है) जो किसी उम्मीदवार के सम्मान, गरिमा या व्यावसायिक प्रतिष्ठा, चुनावी संघ की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, संबंधित उम्मीदवार, चुनावी संघ को खंडन को प्रचारित (प्रकाशित) करने का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य हैं या अभियान अवधि की समाप्ति से पहले उनके सम्मान, गरिमा या व्यावसायिक प्रतिष्ठा की रक्षा में अन्य स्पष्टीकरण। उक्त खंडन या अन्य स्पष्टीकरण के प्रकाशन के लिए, उम्मीदवार, चुनावी संघ को दिन के उसी समय एयरटाइम प्रदान किया जाना चाहिए, जिस दिन प्रारंभिक जानकारी सार्वजनिक की गई थी, और इसकी मात्रा प्रदान किए गए एयरटाइम की मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक जानकारी की प्रस्तुति के लिए, लेकिन दो मिनट से कम नहीं। जब उक्त खंडन या अन्य स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाता है, तो उसका पाठ उसी फ़ॉन्ट में टाइप किया जाना चाहिए, पृष्ठ पर उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए, और खंडन किए जा रहे पाठ से कम नहीं होना चाहिए। अभियान अवधि के अंत से पहले उक्त खंडन या अन्य स्पष्टीकरण को प्रकाशित (प्रकाशित) करने का अवसर के साथ एक उम्मीदवार, चुनावी संघ को प्रदान करने में विफलता ऐसे संगठनों को शामिल करने का आधार है जो जनसंचार माध्यमों का उत्पादन करते हैं, और उनके अधिकारियोंरूसी संघ के कानून के अनुसार उत्तरदायी। इस पैराग्राफ द्वारा स्थापित आवश्यकताएं पंजीकृत उम्मीदवारों, चुनावी संघों द्वारा उनके उपयोग के ढांचे के भीतर, इस संघीय कानून, अन्य कानून, मुफ्त और भुगतान किए गए एयरटाइम के अनुसार प्रस्तुत अभियान सामग्री के प्लेसमेंट के मामलों पर लागू नहीं होती हैं। प्रिंट स्थान.
  • 7. आयोग चुनाव पूर्व प्रचार, जनमत संग्रह के दौरान प्रचार के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुपालन को नियंत्रित करते हैं और किए गए उल्लंघनों को खत्म करने के उपाय करते हैं।
  • 8. इस संघीय कानून के अनुच्छेद 54 के पैराग्राफ 2-6, 8 और 10 की आवश्यकताओं के उल्लंघन में झूठी मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य अभियान सामग्री के वितरण की स्थिति में, मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य अभियान सामग्री का वितरण। साथ ही एक टेलीविजन और रेडियो प्रसारण संगठन द्वारा उल्लंघन की स्थिति में, चुनाव पूर्व अभियान चलाने की प्रक्रिया के आवधिक मुद्रित प्रकाशन के संपादकीय कार्यालय, इस संघीय कानून द्वारा स्थापित जनमत संग्रह के मुद्दों पर अभियान, संबंधित आयोग बाध्य है को लागू करने के लिए कानून प्रवर्तन, न्यायालय, निकाय कार्यकारिणी शक्तिजन संचार के क्षेत्र में नियंत्रण और पर्यवेक्षण के कार्यों का प्रयोग, अवैध प्रचार गतिविधियों के दमन पर एक प्रस्तुति के साथ, अवैध प्रचार सामग्री की जब्ती पर और टेलीविजन और रेडियो प्रसारण के संगठन को लाने पर, आवधिक प्रकाशन के संपादकीय कार्यालय , उनके अधिकारी, अन्य व्यक्ति रूसी संघ के कानून के अनुसार उत्तरदायी हैं।
  • 9. कानून प्रवर्तन और अन्य निकाय अवैध प्रचार गतिविधियों को दबाने, जाली और अवैध चुनाव पूर्व मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य अभियान सामग्रियों के उत्पादन और उनकी जब्ती को रोकने, इन सामग्रियों के निर्माताओं और उनके स्रोत की पहचान करने के लिए उपाय करने के लिए बाध्य हैं। भुगतान, और संबंधित चुनाव आयोग, जनमत संग्रह आयोग को सामने आए तथ्यों और उठाए गए कदमों के बारे में तुरंत सूचित करें।

अनुच्छेद 49

1. प्रचार की अवधि किसी उम्मीदवार के नामांकन, उम्मीदवारों की सूची, जनमत संग्रह कराने के लिए एक पहल समूह के पंजीकरण की तारीख से शुरू होती है। प्रचार की अवधि मतदान दिवस से एक दिन पहले स्थानीय समयानुसार शून्य बजे समाप्त होती है।

2. टीवी और रेडियो प्रसारण संगठनों के चैनलों और मुद्रित पत्रिकाओं में चुनाव प्रचार, जनमत संग्रह अभियान उस अवधि के दौरान किया जाएगा जो मतदान के दिन से 28 दिन पहले शुरू होता है और मतदान के दिन से एक दिन पहले स्थानीय समयानुसार शून्य बजे समाप्त होता है।

3. चुनाव पूर्व प्रचार करना, मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार करना प्रतिबंधित है।

4. अभियान मुद्रित सामग्री (पत्रक, पोस्टर और अन्य सामग्री) पहले इमारतों और संरचनाओं पर संघीय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार रखी गई थी, उन इमारतों के अपवाद के साथ जहां आयोग, मतदान कक्ष और कम से कम 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं प्रवेश द्वार से लेकर इन इमारतों को मतदान के दिन उनके मूल स्थानों पर संरक्षित रखा जाता है।

5. दोबारा मतदान की स्थिति में, प्रचार की अवधि उस दिन से शुरू होती है जिस दिन संबंधित आयोग दोबारा मतदान का दिन नियुक्त करता है और दोबारा मतदान के दिन से एक दिन पहले स्थानीय समयानुसार शून्य बजे समाप्त होता है।

अनुच्छेद 48

1. रूसी संघ के नागरिकों, सार्वजनिक संघों को कानून द्वारा अनुमत रूपों और कानूनी तरीकों में चुनाव पूर्व प्रचार, जनमत संग्रह के मुद्दों पर अभियान चलाने का अधिकार है।

2. चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान निम्नलिखित को चुनाव प्रचार के रूप में मान्यता दी जाएगी:

बी) किसी भी उम्मीदवार, चुनावी संघ के लिए प्राथमिकता की अभिव्यक्ति, विशेष रूप से, यह संकेत कि मतदाता किस उम्मीदवार, उम्मीदवारों की सूची, या चुनावी संघ को वोट देगा (सार्वजनिक परिणामों के प्रकाशन (प्रचार) के मामले को छोड़कर) इस संघीय कानून के खंड 2 अनुच्छेद 46 के अनुसार जनमत सर्वेक्षण);

ग) इस या उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने या न चुने जाने की स्थिति में संभावित परिणामों का विवरण, उम्मीदवारों की एक या दूसरी सूची को उप-शासनादेशों के वितरण में प्रवेश दिया जाता है या नहीं दिया जाता है;

घ) सूचना का प्रसार, जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणियों के संयोजन में किसी भी उम्मीदवार (किसी भी उम्मीदवार), चुनावी संघ के बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से हावी है;

ई) उम्मीदवार की गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार, जो उसकी व्यावसायिक गतिविधियों या उसके आधिकारिक (आधिकारिक) कर्तव्यों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है;

च) ऐसी गतिविधियाँ जो किसी उम्मीदवार के प्रति मतदाताओं के सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण में योगदान करती हैं, एक चुनावी संघ जिसने एक उम्मीदवार को नामांकित किया, उम्मीदवारों की एक सूची।

2.1. मास मीडिया के विमोचन में लगे संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान की गई कार्रवाइयां और पैराग्राफ 2 के उपपैराग्राफ "ए" में निर्दिष्ट हैं यह लेख, को चुनाव प्रचार के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ये कार्य मतदाताओं को किसी उम्मीदवार, उम्मीदवारों, सूची, उम्मीदवारों की सूची या उसके (उनके) खिलाफ मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, और उप-पैराग्राफ "बी" - "ई" में निर्दिष्ट कार्य इस लेख के पैराग्राफ 2 में, - यदि ये कार्य ऐसे उद्देश्य के लिए बार-बार किए जाते हैं।

3. चुनाव प्रचार, जनमत संग्रह अभियान चलाया जा सकता है:

क) टीवी और रेडियो प्रसारण संगठनों के चैनलों और प्रिंट पत्रिकाओं में;

बी) प्रचारात्मक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके;

ग) मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य अभियान सामग्रियों के उत्पादन और वितरण के माध्यम से;

घ) अन्य तरीकों से जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं।

4. एक उम्मीदवार, एक चुनावी संघ, एक जनमत संग्रह पहल समूह स्वतंत्र रूप से अपने प्रचार अभियान की सामग्री, रूपों और तरीकों को निर्धारित करता है, इसे स्वतंत्र रूप से संचालित करता है, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों को शामिल करने का भी अधिकार रखता है।

5. चुनाव पूर्व प्रचार, जनमत संग्रह के मुद्दों पर अभियान चलाने का खर्च विशेष रूप से संबंधित चुनाव निधि, जनमत संग्रह निधि की कीमत पर किया जाएगा। वैधानिकठीक है। किसी उम्मीदवार, चुनावी संघ के लिए प्रचार करना, अन्य उम्मीदवारों, चुनावी संघों के चुनावी फंड से भुगतान करना प्रतिबंधित है।

6. चुनाव पूर्व प्रचार, जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना निषिद्ध है जो मतदान के दिन 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें प्रचार सामग्री में ऐसे व्यक्तियों की छवियों और बयानों का उपयोग शामिल है, सिवाय इसके कि प्रदान किए गए मामले को छोड़कर इस आलेख के पैराग्राफ 9 के उपपैराग्राफ "ई" द्वारा।

7. चुनाव प्रचार करना, जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार करना, कोई भी प्रचार सामग्री जारी करना और वितरित करना निषिद्ध है:

ए) संघीय राज्य प्राधिकरण, रूसी संघ के घटक संस्थाओं के राज्य प्राधिकरण, अन्य राज्य निकाय, स्थानीय सरकारें;

बी) राज्य या निर्वाचित नगरपालिका पद धारण करने वाले व्यक्ति, राज्य और नगरपालिका कर्मचारी, वे व्यक्ति जो संगठनों के प्रबंधन निकायों के सदस्य हैं, उनके स्वामित्व के रूप की परवाह किए बिना (संगठनों में जिनका सर्वोच्च प्रबंधन निकाय बैठक है, निकायों के सदस्य जो प्रबंधन करते हैं इन संगठनों की गतिविधियाँ), राजनीतिक दलों के बहिष्कार के लिए, उनके आधिकारिक या आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में, इस लेख के खंड 8.1 में दिए गए मामले को छोड़कर, और (या) उनकी आधिकारिक या आधिकारिक स्थिति के लाभों का उपयोग करते हुए;

ग) सैन्य इकाइयाँ, सैन्य संस्थान और संगठन;

घ) धर्मार्थ और धार्मिक संगठन, उनके द्वारा स्थापित संगठन, साथ ही अनुष्ठान और समारोह करते समय धार्मिक संघों के सदस्य और प्रतिभागी;

ई) आयोग, आयोगों के मतदान सदस्य;

च) विदेशी नागरिक, इस संघीय कानून के अनुच्छेद 4 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मामले को छोड़कर, स्टेटलेस व्यक्ति, विदेशी कानूनी संस्थाएं;

f.1) अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन;

छ) अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान जनसंचार माध्यमों का निर्माण करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि;

ज) ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध में चल रहे चुनाव अभियान, जनमत संग्रह अभियान के दौरान अदालत के फैसले से, इस संघीय कानून के अनुच्छेद 56 के अनुच्छेद 1 द्वारा प्रदान किए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन का तथ्य स्थापित किया गया है।

8. राज्य या निर्वाचित नगरपालिका पदों पर आसीन व्यक्तियों को टेलीविजन और रेडियो प्रसारण संगठनों के चैनलों और प्रिंट पत्रिकाओं में चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ये व्यक्ति डिप्टी या वैकल्पिक पदों के लिए उम्मीदवारों के रूप में पंजीकृत हैं।

8.1. राज्य या निर्वाचित नगरपालिका पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को जनमत संग्रह के मुद्दों पर प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें टेलीविजन और रेडियो प्रसारण संगठनों के चैनल और प्रिंट पत्रिकाओं में प्रचार सामग्री जारी करने और वितरित करने का अधिकार है, लेकिन वे अपने आधिकारिक या अधिकारी का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं। पद।

9. किसी व्यक्ति की छवि, किसी उम्मीदवार के बारे में किसी व्यक्ति के बयान, किसी उम्मीदवार की प्रचार सामग्री में किसी चुनावी संघ, किसी चुनावी संघ का उपयोग केवल इस व्यक्ति की लिखित सहमति से ही संभव है। सहमति की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज़ इस संघीय कानून के अनुच्छेद 54 के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रस्तुत अभियान सामग्री की प्रतियों के साथ चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाता है। किसी टीवी और रेडियो प्रसारण संगठन के चैनल पर या समय-समय पर मुद्रित प्रकाशन में प्रचार सामग्री रखने के मामले में, निर्दिष्ट दस्तावेज़ उसके अनुरोध पर चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रतिबंध लागू नहीं होता:

ए) एक चुनावी संघ द्वारा इस चुनावी संघ के बारे में उसके द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के बयानों के साथ-साथ उसी चुनाव में इस चुनावी संघ द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के बारे में उपयोग;

बी) उम्मीदवारों के बारे में, चुनावी संघों के बारे में प्रकाशित बयानों का उपयोग, ऐसे बयानों के प्रकाशन की तारीख (समय की अवधि) और उस मास मीडिया का नाम जिसमें वे प्रकाशित हुए थे, का संकेत मिलता है। अभियान सामग्री में ऐसे व्यक्ति के बयान का संदर्भ, जिसके पास इस संघीय कानून के अनुसार, चुनाव प्रचार करने का अधिकार नहीं है, केवल तभी अनुमति दी जाती है जब यह बयान निर्णय के आधिकारिक प्रकाशन (प्रकाशन) से पहले सार्वजनिक किया गया हो। चुनाव बुलाने के लिए. साथ ही, संदर्भ में इस कथन के प्रकाशन की तारीख (समय की अवधि) और उस जनसंचार माध्यम का नाम अवश्य दर्शाया जाना चाहिए जिसमें यह प्रकाशित हुआ था;

ग) एक चुनावी संघ के बारे में, एक उम्मीदवार के बारे में, अन्य चुनावी संघों द्वारा प्रकाशित बयानों को उद्धृत करने के लिए, साथ ही उम्मीदवारों द्वारा उनके अभियान सामग्री में, कानून के अनुसार तैयार और वितरित किया गया;

घ) समाप्त हो गया। - 26 अप्रैल 2007 का संघीय कानून एन 64-एफजेड;

ई) एक उम्मीदवार के लिए अपनी स्वयं की छवियों का उपयोग करना, चुनावी संघ द्वारा उसके द्वारा नामांकित उम्मीदवारों की छवियों का उपयोग करना, जिसमें उसके पति/पत्नी, बच्चे (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों सहित), माता-पिता और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, साथ ही व्यक्तियों के एक अनिश्चित समूह के बीच भी।

10. एक राजनीतिक दल जिसने उम्मीदवारों को नामांकित किया है, चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत उम्मीदवारों की एक सूची, मतदान के दिन से 10 दिन पहले, कम से कम एक राज्य या नगरपालिका में अपना चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित करती है (चुनाव के स्तर के अनुसार) आवधिक मुद्रित प्रकाशन, और इसे सूचना और दूरसंचार नेटवर्क "इंटरनेट" में भी रखता है। ऐसे प्रकाशन के लिए, इस संघीय कानून के अनुसार चुनावी संघों, उम्मीदवारों को मुफ्त प्रिंट स्थान प्रदान किया जाता है, किसी अन्य कानून का उपयोग किया जाता है, या ऐसे प्रकाशन का भुगतान चुनावी निधि से किया जाता है। राजनीतिक दल, उस राजनीतिक दल द्वारा नामांकित उम्मीदवार का चुनावी कोष।

नागरिकों और सार्वजनिक संगठनों को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करने का अधिकार है।

राज्य निकायों, स्थानीय स्व-सरकारी निकायों और उनके अधिकारियों को चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित किया गया है।

चुनाव प्रचार किया जा सकता है:

मीडिया के माध्यम से;

सार्वजनिक चुनाव-पूर्व कार्यक्रम आयोजित करके (मतदाताओं के साथ सभाएँ और बैठकें, सार्वजनिक चुनाव-पूर्व बहसें और चर्चाएँ, रैलियाँ, जुलूस, प्रदर्शन, अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम);

मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य चुनाव प्रचार सामग्री जारी करके और (या) वितरित करके।

उम्मीदवार और उनके अधिकृत प्रतिनिधि चुनाव पूर्व संगठनात्मक कार्य (मतदान केंद्रों पर ड्यूटी, हस्ताक्षर संग्रह, आदि) के प्रदर्शन के लिए पारिश्रमिक के अपवाद के साथ, मतदाताओं को धन हस्तांतरित करने, उपहार और अन्य भौतिक मूल्य देने के हकदार नहीं हैं। सामानों की तरजीही बिक्री करना, मुद्रित सामान को छोड़कर, उदाहरणात्मक, सामग्री, साथ ही चुनाव अभियान के लिए विशेष रूप से बनाए गए बैज को छोड़कर, किसी भी सामान को निःशुल्क वितरित करना। उम्मीदवार और उनके अधिकृत प्रतिनिधि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को धन, प्रतिभूतियाँ और अन्य भौतिक लाभ हस्तांतरित करने का वादा करके उन्हें प्रभावित करने के हकदार नहीं हैं। पंजीकरण के दिन से लेकर मतदान के सामान्य परिणामों के सारांश तक, उम्मीदवारों, चुनावी संघों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में धर्मार्थ गतिविधियों के साथ-साथ लॉटरी आयोजित करने की अनुमति नहीं है।

पंजीकरण के दिन से लेकर चुनाव के अंत तक, उम्मीदवारों को इन विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा राज्य और नगरपालिका टेलीविजन और रेडियो प्रसारण कंपनियों के कार्यक्रमों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।

चुनाव आयोग, राज्य प्राधिकरण और स्थानीय स्व-सरकारी निकाय चुनाव पूर्व बैठकें आयोजित करने, उम्मीदवारों और मतदाताओं के साथ उनके प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित करने में उम्मीदवारों और चुनावी संघों की सहायता करने के लिए बाध्य हैं। ऐसी बैठकें और बैठकें आयोजित करने के आवेदनों पर संबंधित चुनाव आयोगों, राज्य प्राधिकरणों और स्थानीय स्व-सरकारी निकायों द्वारा तीन दिनों के भीतर विचार किया जाता है और नगर पालिका के चुनाव आयोग द्वारा स्थापित तरीके से संतुष्ट किया जाता है।

चुनाव पूर्व रैलियां स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित और आयोजित की जाती हैं।

चुनाव आयोगों के परिसर में प्रचार करना प्रतिबंधित है।

राज्य निकाय, स्थानीय सरकारें, साथ ही उद्यमों, संस्थानों और संगठनों का प्रशासन जो राज्य में हैं और नगरपालिका संपत्ति, चुनाव आयोग के अनुरोध पर, मतदाताओं के साथ उम्मीदवारों और प्रॉक्सी की बैठकों के लिए अपने स्वामित्व में या अपने निपटान में आवश्यक परिसर निःशुल्क प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। उद्यमों और संगठनों का प्रशासन जो राज्य, नगरपालिका, संयुक्त स्टॉक, शेयर या में हैं निजी संपत्ति, उम्मीदवारों, उनके प्रॉक्सी या चुनाव आयोगों के अनुरोध पर, इन उद्यमों में काम करने वाले मतदाताओं के साथ उम्मीदवारों और उनके प्रॉक्सी की बैठकों के लिए शर्तें प्रदान करने के लिए बाध्य है। साथ ही, चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों और चुनाव संघों को चुनाव प्रचार के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य है।

चुनाव आयोग चुनाव पूर्व प्रचार के संचालन के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुपालन को नियंत्रित करता है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रचार गतिविधियों के बारे में सूचित किया है और इस गतिविधि को दबाने के लिए उपाय किए हैं और अवैध प्रचार गतिविधियों के दमन पर एक बयान के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ मामलों में अदालत में आवेदन करने का अधिकार है। रूसी संघ के कानून द्वारा निर्धारित तरीके से।

इस जानकारी में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बारे में उन चुनावी ब्लॉकों के बारे में जानकारी शामिल नहीं है जिन्होंने उम्मीदवारों की सूची को नामांकित किया है, क्योंकि उम्मीदवारों के बारे में डेटा चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रदान किया जाता है। चुनाव प्रचार में शामिल हैं: 1 किसी उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए कॉल, उम्मीदवारों की संघीय सूची या किसी उम्मीदवार के खिलाफ संघीय सूचीउम्मीदवार; 2 उम्मीदवारों की संघीय सूची में किसी उम्मीदवार के चुनाव या गैर-चुनाव के संभावित परिणामों का विवरण; 3. उम्मीदवार की गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार नहीं है...


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61. चुनाव प्रचार के बुनियादी नियम.

मतदाता जानकारी और चुनाव प्रचार मिलकर बनता हैचुनाव का सूचना समर्थन.

चुनावों का सूचना समर्थन मतदाताओं की इच्छा की सचेत अभिव्यक्ति और चुनावों के प्रचार के सिद्धांत में योगदान देता है।

मतदाता जानकारीइसमें स्थान, समय, मतदान का दिन, प्रारंभिक मतदान परिणाम आदि के बारे में जानकारी शामिल है। इस जानकारी में उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, या उम्मीदवारों की नामांकित सूची वाले चुनावी ब्लॉकों के बारे में जानकारी शामिल नहीं है, क्योंकि उम्मीदवारों पर डेटा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किया जाता है। चुनाव प्रचार की रूपरेखा.

राज्य ड्यूमा या रूसी संघ के राष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव की तैयारियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने में जनमत सर्वेक्षणों के परिणामों की जानकारी शामिल हो सकती है।

चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और चुनावी गुटों को चुनाव पूर्व प्रचार करने का अधिकार है।

चुनाव अभियानइसमें शामिल हैं: 1) किसी उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए कॉल, उम्मीदवारों की संघीय सूची या किसी उम्मीदवार के खिलाफ, उम्मीदवारों की संघीय सूची; 2) किसी उम्मीदवार के चुनाव या गैर-चुनाव के संभावित परिणामों का विवरण, उम्मीदवारों की संघीय सूची; 3) उम्मीदवार की गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार, जो उसकी व्यावसायिक गतिविधियों या उसके आधिकारिक (आधिकारिक) कर्तव्यों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है; 4) अन्य कार्रवाइयां जिनका उद्देश्य मतदाताओं को किसी उम्मीदवार, उम्मीदवारों, उम्मीदवारों की सूची या सभी उम्मीदवारों के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित करना है।

चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और चुनावी गुटों को अपने चुनाव अभियान की सामग्री, रूपों और तरीकों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार है।

अभियान चलाया जाता है: 1) टेलीविजन और रेडियो प्रसारण संगठनों के चैनलों पर और प्रिंट पत्रिकाओं में; 2) धारण के माध्यम से सामूहिक आयोजन; 3) मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य अभियान सामग्रियों के उत्पादन और वितरण के माध्यम से; 4) अन्य तरीकों से जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं।

चुनाव प्रचार स्वयं उम्मीदवारों, किसी राजनीतिक दल या चुनावी गुट के सदस्यों, साथ ही उनमें शामिल व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनकी भागीदारी निषिद्ध है। उदाहरण के लिए, चुनाव प्रचार में नाबालिगों, अधिकारियों, सशस्त्र बलों आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

चुनाव प्रचार किसी उम्मीदवार के नामांकन की तारीख, उम्मीदवारों की संघीय सूची से किया जाता है और मतदान के दिन से एक दिन पहले स्थानीय समय 00:00 बजे समाप्त होता है। मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले चुनाव प्रचार प्रतिबंधित है।

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चुनाव प्रचार एक ऐसी गतिविधि है जो चुनाव अभियान की अवधि के दौरान की जाती है और इसका उद्देश्य मतदाताओं को किसी उम्मीदवार, उम्मीदवारों, उम्मीदवारों की सूची के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करना है।

कानून "मतदाताओं को सूचित करना" और "चुनाव पूर्व प्रचार" की अवधारणाओं को अलग करता है।

मतदाताओं को सूचित करना राज्य अधिकारियों, स्थानीय स्व-सरकारी निकायों और चुनाव आयोगों द्वारा किया जाता है। वे सप्लाई करते हैं पूरी जानकारीआगामी चुनावों के बारे में - प्रक्रिया, सभी उम्मीदवारों आदि के बारे में।

संक्षेप में, प्रचार का उद्देश्य मतदाता को एक निश्चित दिशा में झुकाना है, और सूचित करना मतदाता को वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करना है।

सत्ता के एक कॉलेजियम निकाय के चुनाव के मामले में, चुनाव अभियान के रूप, तरीके और शर्तें निम्नलिखित कानूनों द्वारा विनियमित होती हैं:

  • नंबर 51-एफजेड "प्रतिनिधियों के चुनाव पर राज्य ड्यूमा संघीय सभारूसी संघ"
  • संख्या 138-एफजेड "प्रदान करने पर संवैधानिक अधिकाररूसी संघ के नागरिकों को स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के लिए चुनाव करने और चुने जाने का अधिकार"

रूसी संघ के राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में, चुनाव अभियान का रूप, तरीके और समय कानून संख्या 19-एफजेड "रूसी संघ के राष्ट्रपति के चुनाव पर" द्वारा विनियमित होते हैं।

चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को प्रचार करने का अधिकार है। एक उम्मीदवार या चुनावी संघ स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रचार की सामग्री, रूप और तरीकों का निर्धारण करता है।

चुनाव अभियान के संचालन का खर्च विशेष रूप से चुनाव निधि की कीमत पर किया जाता है। किसी उम्मीदवार के लिए अन्य उम्मीदवारों की चुनाव निधि से भुगतान किया गया चुनाव प्रचार निषिद्ध है।

किसी उम्मीदवार या चुनावी संघ के लिए प्रचार की अवधि उस दिन शुरू होती है जिस दिन उम्मीदवार या उम्मीदवारों की सूची नामांकित होती है।

चुनाव प्रचार के स्वरूप एवं तरीके

रूसी संघ में चुनाव पूर्व प्रचार का संचालन कानून द्वारा अनुमत रूपों और कानूनी तरीकों से होना चाहिए।

  • टीवी और रेडियो प्रसारण संगठनों के चैनलों और मीडिया में
  • सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से: रैलियाँ, प्रदर्शन, जुलूस, बैठकें, सार्वजनिक बहस और चर्चाएँ
  • मुद्रित, दृश्य-श्रव्य और अन्य अभियान सामग्रियों के उत्पादन और वितरण के माध्यम से
  • चुनाव प्रचार के अन्य तरीके कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं
  • किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों की सूची के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का आह्वान करना;
  • किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों की सूची के लिए किसी भी वैध तरीके से प्राथमिकता व्यक्त करना;
  • के बारे में बात संभावित परिणामऐसी स्थिति में जब कोई उम्मीदवार निर्वाचित होता है या नहीं चुना जाता है, यदि उम्मीदवारों की सूची को जनादेश के वितरण में शामिल किया जाता है या नहीं;
  • किसी भी उम्मीदवार के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणियों के साथ जानकारी का प्रसार करना;
  • उम्मीदवार की गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, जो उसकी व्यावसायिक गतिविधियों या उसके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है;
  • कोई भी वैध गतिविधि जो उम्मीदवार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण में योगदान करती है।

चुनाव अभियान उल्लंघन

चुनाव प्रचार उल्लंघन हैं:

  • कम उम्र के नागरिकों की चुनाव पूर्व प्रचार में भागीदारी;
  • अभियान सामग्री में छवियों और/या नाबालिगों के बयानों का उपयोग;
  • राज्य या निर्वाचित नगरपालिका पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार, सिवाय इसके कि वे चल रहे चुनावों में उम्मीदवारों के रूप में पंजीकृत हों;
  • उम्मीदवार द्वारा आधिकारिक या आधिकारिक पद के लाभों का उपयोग।

कानून चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाता है:

  • संघीय राज्य प्राधिकरण, रूसी संघ के घटक संस्थाओं के राज्य प्राधिकरण, अन्य राज्य निकाय, स्थानीय स्व-सरकारी निकाय;
  • सैन्य इकाइयाँ, सैन्य संस्थान और संगठन;
  • धर्मार्थ और धार्मिक संगठन और उनके द्वारा स्थापित संगठन;
  • अनुष्ठान और समारोह करते समय धार्मिक संघों के सदस्य और प्रतिभागी;
  • चुनाव आयोग, आयोगों के मतदान सदस्य;
  • विदेशी नागरिक;
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन;
  • अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान जनसंचार माध्यमों का निर्माण करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि;
  • ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध में, चल रहे चुनाव अभियान की अवधि के दौरान, अदालत के फैसले द्वारा चरमपंथी गतिविधि के निषेध से संबंधित प्रतिबंधों के उल्लंघन का तथ्य स्थापित किया गया था।

चुनाव प्रचार की शर्तों का उल्लंघन करना और मतदान से एक दिन पहले, तथाकथित "मौन दिवस" ​​​​और मतदान के दिन प्रचार करना मना है।

मीडिया में चुनाव प्रचार

मीडिया में चुनाव प्रचार के लिए कई अतिरिक्त शर्तें और प्रतिबंध हैं।

मुख्य प्रतिबंधों में से एक यह है कि मीडिया में चुनाव प्रचार मतदान से 28 दिन पहले शुरू हो सकता है।

चुनाव बुलाने के निर्णय के आधिकारिक प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, मीडिया एयरटाइम, प्रिंट स्पेस के लिए भुगतान की राशि और अन्य शर्तों के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। ये शर्तें सभी उम्मीदवारों के लिए समान होनी चाहिए। यह जानकारी चुनाव आयोजित करने वाले चुनाव आयोग को प्रदान की जानी चाहिए।

चुनाव अभियान शुरू होने से एक वर्ष से कम समय पहले पंजीकृत जनसंचार माध्यमों में प्रचार सामग्री डालना प्रतिबंधित है। उम्मीदवारों या चुनावी संघों द्वारा स्थापित जनसंचार माध्यमों को छोड़कर।

राज्य और/या नगर निगम मीडिया उम्मीदवारों और चुनावी संघों को समय और/या स्थान के बराबर मुफ्त एयरटाइम या मुफ्त प्रिंट स्थान प्रदान करने के लिए बाध्य है। यह विशिष्ट राज्य और/या नगरपालिका मीडिया - सांस्कृतिक और शैक्षिक, बच्चों, तकनीकी, वैज्ञानिक, आदि के साथ-साथ सप्ताह में एक बार से कम प्रकाशित होने वाले मीडिया पर लागू नहीं होता है।

अभियान सामग्री के साथ किसी भी रूप में संपादकीय टिप्पणियाँ नहीं दी जा सकतीं - शीर्षक, चित्रण आदि। टेलीविज़न पर, अन्य कार्यक्रमों या अन्य अभियान सामग्रियों को प्रसारित करके अभियान सामग्रियों के प्रसारण को अवरुद्ध करना निषिद्ध है।