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समाधानों का विश्वकोश। शेयरों को हासिल करने का प्रीमेप्टिव अधिकार। शेयरों को खरीदने का पूर्वव्यापी अधिकार एक सार्वजनिक कंपनी में तंत्र के कार्यान्वयन की विशेषताएं

शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायिक अभ्यास वर्तमान में काफी सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है, कॉर्पोरेट में उचित परिवर्तन और परिवर्धन, प्रक्रिया संबंधी कानून. मध्यस्थता के लिए प्रक्रियात्मक कोड रूसी संघकॉर्पोरेट विवादों के विचार के लिए एक विशेष प्रक्रिया स्थापित करने वाला एक अध्याय पेश किया गया था।

व्यवहार में, एक नियम के रूप में, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि या कमी के मामलों में शेयरधारकों के अधिकारों के उल्लंघन पर मुकदमा उत्पन्न होता है, में परिवर्तन संस्थापक दस्तावेजकंपनी, लाभांश का भुगतान न करना, कंपनी के प्रबंधन के लिए एक शेयरधारक का प्रवेश न करना, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरों का समेकन और विभाजन, शेयरों की खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन, एक बंद संयुक्त के शेयरों की बिक्री- तीसरे पक्ष को स्टॉक कंपनी, शेयरधारकों के संबंध में रजिस्ट्रार के दायित्वों का उल्लंघन, आदि।

इस समीक्षा में, हम 25 जून, 2009 नंबर 131 के रूसी संघ के सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायालय के प्रेसिडियम के सूचना पत्र के आधार पर बंद संयुक्त स्टॉक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के अधिकार पर विवादों के विचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बंद संयुक्त स्टॉक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के लिए पूर्व-अधिकार पर विवादों की मध्यस्थता अदालतों द्वारा विचार की प्रथा का अवलोकन ”।

कला के पैरा 3 के अनुसार। 26 दिसंबर, 1195 के संघीय कानून संख्या 208-एफजेड के 7 "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर" (बाद में जेएससी कानून के रूप में संदर्भित), एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरधारकों को इसके अन्य शेयरधारकों को बेचे गए शेयरों को खरीदने का पूर्वव्यापी अधिकार प्राप्त है। उनमें से प्रत्येक के स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या के अनुपात में तीसरे पक्ष को प्रस्ताव मूल्य पर कंपनी, जब तक कि कंपनी का चार्टर कार्यान्वयन के लिए एक अलग प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है यह अधिकार. एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी का चार्टर अपने शेयरधारकों को बेचे गए शेयरों को हासिल करने के लिए कंपनी के पूर्व-खाली अधिकार प्रदान कर सकता है, अगर शेयरधारकों ने शेयरों को हासिल करने के अपने पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग नहीं किया है।

एक कंपनी का एक शेयरधारक जो अपने शेयरों को किसी तीसरे पक्ष को बेचने का इरादा रखता है, कंपनी के अन्य शेयरधारकों को और कंपनी को लिखित रूप में शेयरों की बिक्री के लिए कीमत और अन्य शर्तों का संकेत देते हुए सूचित करने के लिए बाध्य है। कंपनी के शेयरधारकों की अधिसूचना कंपनी के माध्यम से की जाती है।

एक शेयरधारक के अपने शेयर बेचने के इरादे को सूचित करने की प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए, रूसी संघ के सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट के प्रेसीडियम ने बताया कि एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी अन्य सभी शेयरधारकों को ऐसी अधिसूचना भेजने के लिए बाध्य है। यदि कंपनी का चार्टर शेयरधारक को न केवल कंपनी को, बल्कि सीधे शेयरधारकों को भी नोटिस भेजने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता प्रदान नहीं करता है, तो बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी की इस दायित्व को पूरा करने में विफलता शेयरधारकों को नहीं देती है यह मांग करने का अधिकार कि खरीदार के अधिकार और दायित्व स्वयं को हस्तांतरित किए जाएं।

जब कंपनी का चार्टर यह प्रदान करता है कि किसी तीसरे पक्ष को शेयर बेचने के इरादे का नोटिस शेयरधारकों को न केवल कंपनी के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, बल्कि सीधे अन्य शेयरधारकों को भी भेजा जाना चाहिए, और विक्रेता केवल कंपनी को ही नोटिस भेजेगा, और कंपनी अन्य शेयरधारकों को आगे कोई नोटिस नहीं भेजेगी, अधिसूचना प्रक्रिया अन्य शेयरधारकों को अनुपालन नहीं माना जाएगा। किसी शेयरधारक को तीसरे पक्ष को शेयर बेचने के इरादे के बारे में सूचित करना एक प्रस्ताव नहीं है। उपरोक्त मानदंडों से यह देखा जा सकता है कि जेएससी कानून केवल बिक्री और खरीद समझौते के तहत एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरों को हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार प्रदान करता है।

एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के चार्टर में अन्य आधारों पर शेयरों के अधिग्रहण के लिए पूर्व-खाली अधिकार स्थापित करने वाले मानदंड शामिल नहीं हो सकते। यदि कंपनी के चार्टर के प्रावधान फिर भी यह कहते हैं कि शेयरधारक के पास शेयरों के किसी भी भुगतान किए गए अलगाव में एक पूर्व-खाली अधिकार है (उदाहरण के लिए, एक विनिमय समझौते के तहत), तो ऐसे मानदंड कानून के विपरीत आवेदन के अधीन नहीं हैं।

पर सूचना पत्रएक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरों के दान समझौतों के ढोंग के लिए कुछ आधारों का नाम दिया गया है: दान और खरीद और बिक्री समझौतों के समापन के बीच की एक छोटी अवधि, बेचे गए शेयरों की संख्या की तुलना में दान किए गए शेयरों की एक नगण्य संख्या, प्रतिवादी के बीच परिवार या अन्य संबंधों की अनुपस्थिति, जो पहले समझौते (उपहार समझौते) की अनावश्यक प्रकृति के कारण हो सकती है।

यदि शेयरों के दान और खरीद और बिक्री के अनुबंध में शेयरों की बिक्री के लिए एक ही अनुबंध शामिल है, तो एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरधारक को यह मांग करने का अधिकार है कि खरीदार के अधिकारों और दायित्वों को एक के तहत खुद को हस्तांतरित किया जाए। बिक्री और खरीद का एकल अनुबंध, जिसका वास्तव में मतलब था। पर ये मामलाऐसे अनुबंधों को दिखावटी लेनदेन के रूप में मान्यता दी जाती है।

पैराग्राफ के अनुसार। 6 पी। 3 कला। शेयरों को हासिल करने के पूर्व-अधिग्रहण के अधिकार के उल्लंघन में शेयरों की बिक्री करते समय, कंपनी के किसी भी शेयरधारक और (या) कंपनी, यदि चार्टर कंपनी द्वारा शेयरों को हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार प्रदान करता है, तो उस क्षण से तीन महीने के भीतर अधिकार होता है। जब शेयरधारक या कंपनी ने इस तरह के उल्लंघन के बारे में सीखा या सीखा होगा, तो मांग करें न्यायिक आदेशउन्हें खरीदार के अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण। यह अवधि अवधि है सीमा अवधि. अदालत ने यह भी बताया कि शेयर खरीद समझौते के तहत खरीदार के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण के दावे में उचित प्रतिवादी विक्रेता और खरीदार हैं। किसी कंपनी के शेयरों की बिक्री के लिए एक अनुबंध का समापन करते समय शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार का उल्लंघन इस तरह के समझौते की अमान्यता नहीं है।

कला के पैरा 2 के अनुसार। जेएससी कानून के 45, शेयरधारकों के रजिस्टर में एक प्रविष्टि करने से इनकार करने की अनुमति नहीं है, सिवाय उन मामलों के जो स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं कानूनी कार्यरूसी संघ, जो अन्य शेयरधारकों के पूर्व-खाली अधिकार के शेयरों को बेचने वाले शेयरधारक द्वारा उल्लंघन के रूप में ऐसे आधार प्रदान नहीं करता है। इसलिए, रजिस्ट्रार एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरों के अधिकारों के हस्तांतरण पर शेयरधारकों के रजिस्टर में एक प्रविष्टि करने से इनकार करने का हकदार नहीं है, कंपनी के शेयरों को हासिल करने के लिए प्रीमेप्टिव अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए, नियंत्रण के बाद से शेयरों की बिक्री के दौरान प्रीमेप्टिव अधिकार का अनुपालन रजिस्ट्रार की क्षमता के भीतर नहीं है।

अन्यथा, शेयरधारकों के पास खरीदार के अधिकारों और दायित्वों को स्वयं स्थानांतरित करके उल्लंघन किए गए अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है।

वर्तमान कानून और न्यायिक अभ्यास के मानदंडों का विश्लेषण करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार का प्रभाव एक नीलामी में अपने शेयरों की एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरधारक द्वारा स्वैच्छिक बिक्री के मामलों तक फैला हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति को जो कंपनी का शेयरधारक नहीं है, के ढांचे के भीतर आयोजित नीलामी में शेयर बेचते समय प्रवर्तन कार्यवाहीया के दौरान दिवालियेपन की कार्यवाही. रिक्तिपूर्व सहीउसी समय, शेयरधारक द्वारा नीलामी में भाग लेने और नीलामी के दौरान गठित मूल्य पर शेयरों के अधिग्रहण के लिए सहमति की घोषणा करके इसे महसूस किया जाता है।

इस कंपनी के शेयरधारकों के बीच शेयरों की बिक्री, एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों को प्राप्त करने, किसी अन्य कंपनी की अधिकृत पूंजी में योगदान करके शेयरों को स्थानांतरित करने, शेयरों को अलग करने पर शेयरों को हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार पर नियम लागू नहीं होता है। शेयरधारकों को मुआवजे के बिना (उदाहरण के लिए, एक दान समझौते के तहत) या सार्वभौमिक उत्तराधिकार के क्रम में शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में स्थानांतरित करना, दिवालियापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शेयरों की बिक्री (अक्टूबर के संघीय कानून के अनुच्छेद 126 के आधार पर) 26, 2002 नंबर 127-एफजेड "इनसॉल्वेंसी (दिवालियापन) पर" गोद लेने की तारीख से पंचाट न्यायालयएक देनदार को दिवालिया घोषित करने और दिवालिएपन की कार्यवाही शुरू करने, देनदार की संपत्ति के अलगाव से संबंधित लेनदेन और उसकी संपत्ति को तीसरे पक्ष को उपयोग के लिए स्थानांतरित करने पर निर्णय केवल इस कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अनुमति दी जाती है)।

जब कंपनी अपने स्वयं के शेयरों, कला के प्रावधानों के अधिग्रहण के लिए चार्टर द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-खाली अधिकार को लागू करती है। जेएससी कानून के 72 लागू नहीं होते हैं। हालांकि, इस मामले में, संयुक्त स्टॉक कंपनी और उसके शेयरधारकों, कला के लेनदारों के हितों में स्थापित प्रतिबंध। जेएससी कानून के 73, जैसे कि कंपनी द्वारा पूरी अधिकृत पूंजी के पूर्ण भुगतान से पहले कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों को प्राप्त करने की असंभवता, अगर कंपनी के पास दिवालियेपन (दिवालियापन) के संकेत हैं, अगर कंपनी की शुद्ध संपत्ति का मूल्य उसके अधिकृत से कम है शेयरों आदि के अधिग्रहण के समय पूंजी।

कला को लागू करने की आवश्यकता के बाद से। जेएससी कानून के 72 नदारद तो अधिकार का प्रयोग प्रीमेप्टिव अधिग्रहणकंपनी द्वारा अपने एकमात्र निर्णय द्वारा किया गया कार्यकारिणी निकाय. अन्य प्रबंधन निकायों के निर्णय, जैसा कि इस लेख (शेयरधारकों की सामान्य बैठक, निदेशक मंडल) द्वारा प्रदान किया गया है, इस मामले में आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक शेयरधारक द्वारा बंद कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार की संस्था की रक्षा करने की संभावना का उद्देश्य कंपनी में शेयरधारकों की भागीदारी और कॉर्पोरेट नियंत्रण को बनाए रखना है। कंपनी के प्रबंधन पर शेयरधारकों के प्रभाव की डिग्री और इसके प्रत्यक्ष की मात्रा प्राकृतिक अधिकारसंयुक्त स्टॉक कंपनी की अधिकृत पूंजी में उसके हिस्से द्वारा निर्धारित किया जाता है।

शेयरधारकों के लिए, विशेष रूप से अल्पांश शेयरधारकों के लिए, कंपनी की अधिकृत पूंजी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इसके प्रबंधन निकायों के निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए कानून शेयरधारकों को शेयर हासिल करने का पूर्व-खाली अधिकार देता है, और मध्यस्थता अभ्यासइस अधिकार की रक्षा करता है।

संघीय कानून "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर संघीय कानून में संशोधन और परिवर्धन पर" ने बंद संयुक्त स्टॉक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदल दिया।

याद रखें कि इस तरह के अधिकार की उपस्थिति एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी और एक खुली कंपनी के बीच मुख्य अंतर है। निर्दिष्ट अधिकार में CJSC के शेयरधारकों द्वारा कंपनी के अन्य शेयरधारकों द्वारा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किए गए शेयरों का अधिग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति होने की संभावना शामिल है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

"एक बंद कंपनी के शेयरधारक इस कंपनी के अन्य शेयरधारकों द्वारा ऑफ़र मूल्य पर बेचे गए शेयरों को उनमें से प्रत्येक के स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या के अनुपात में प्राप्त करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का आनंद लेते हैं, जब तक कि कंपनी का चार्टर एक के लिए प्रदान नहीं करता है इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए अलग प्रक्रिया" (खंड 3, संघीय कानून का अनुच्छेद 7) " एओ के बारे में")।

एक महत्वपूर्ण शब्दार्थ स्पष्टीकरण पेश किया गया है। प्रीमेप्टिव अधिकार केवल शेयरधारकों द्वारा शेयरों के हस्तांतरण के मामले में मान्य है तीसरे पक्ष(पहले "अन्य व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया जाता था)। यह लंबी चर्चा को समाप्त कर देता है कि क्या कंपनी के भीतर शेयरों के हस्तांतरण के मामले में ऐसा अधिकार है - शेयरधारक से शेयरधारक तक। "प्रीमेप्टिव राइट" शब्द का अर्थ तीसरे पक्ष के संबंध में शेयरधारकों का लाभ स्थापित करना है - कंपनी के शेयरधारक नहीं। शेयरधारकों के पास एक दूसरे पर कोई लाभ नहीं है। एक ही श्रेणी (प्रकार) के सभी शेयर समान मात्रा में अधिकार प्रदान करते हैं। सभी शेयरधारक एक साथ एक दूसरे के संबंध में प्रथम पंक्ति में नहीं खड़े हो सकते हैं।

एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयरधारक से शेयरधारक को शेयरों का असाइनमेंट एक खुले संयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयरों के समान असाइनमेंट से अलग नहीं है। एक बंद कंपनी के शेयरधारक के अपने शेयरों को तीसरे पक्ष को बेचने के इरादे के संबंध में विशेषताएं उत्पन्न होती हैं - कंपनी के शेयरधारक नहीं।

सामान्य नियम - धारित शेयरों के अनुपात में

कानून ने पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की। शेयरधारक अपने पास मौजूद शेयरों की संख्या के अनुपात में किसी तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए पेश किए गए शेयरों को खरीद सकते हैं।

यह प्रक्रिया लागू होती है जब तक एसोसिएशन के लेख अन्यथा प्रदान नहीं करते हैं. कंपनियां, जो एक कारण या किसी अन्य कारण से, अपने चार्टर में पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया को विनियमित नहीं करती हैं, उन्हें कानून के मानदंडों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा चित्रित किया जा सकता है।

कंपनी की अधिकृत पूंजी में 100 साधारण शेयर होते हैं। कंपनी में पांच शेयरधारक हैं: एक शेयरधारकए 10 शेयर हैं, शेयरधारक बी और सी - 20 प्रत्येक, शेयरधारक डी और ई - 25 प्रत्येक शेयरधारक ए अपने शेयरों को तीसरे पक्ष को बेचने का इरादा रखता है।

आइए बिक्री के लिए पेश किए गए शेयरों को ध्यान में रखे बिना अधिकृत पूंजी में अन्य प्रतिभागियों के शेयरों की गणना करें (हम 90 शेयरों को 100 प्रतिशत के रूप में लेंगे)। नतीजतन, शेयरधारकों बी और सी प्रत्येक के पास 22.2 प्रतिशत है, और शेयरधारकों डी और ई प्रत्येक के पास अधिकृत पूंजी का 27.8 प्रतिशत है, जो कुल 100 प्रतिशत है। बेचे जाने वाले शेयरों को उनके बीच निर्दिष्ट अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सभी चार पूर्व-खाली अधिकार का लाभ उठाते हैं, तो शेष शेयरधारकों के बीच अलग-अलग शेयरों को पूरी तरह से "कंपनी के भीतर" वितरित किया जाएगा।

इस सिद्धांत का उद्देश्य कंपनी की अधिकृत पूंजी में शेयरधारकों के मौजूदा शेयरों को बनाए रखना है। यदि किसी शेयरधारक ने पूर्व-खाली अधिकार का उपयोग नहीं किया या उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया, तो सभी प्रचारकिसी तीसरे पक्ष को बेचा जाएगा। शेष शेयरधारक किसी अन्य शेयरधारक के लिए इच्छित शेयर नहीं खरीद सकते हैं, अन्यथा उनके शेयरों के अनुपात में अधिग्रहण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाएगा।

"यदि कंपनी के शेयरधारक और (या) कंपनी अधिग्रहण करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं सबऐसी अधिसूचना की तारीख से दो महीने के भीतर बिक्री के लिए पेश किए गए शेयर, जब तक कि कंपनी के चार्टर द्वारा कम अवधि प्रदान नहीं की जाती है, शेयरों को किसी तीसरे पक्ष को कीमत पर और कंपनी को सूचित शर्तों पर बेचा जा सकता है। और इसके शेयरधारक "(अनुच्छेद 3, संघीय कानून के अनुच्छेद 7) "एओ के बारे में")।

अनुबंध को समाप्त माना जाता है यदि पार्टियां, प्रासंगिक मामलों में आवश्यक रूप में, सभी पर एक समझौते पर पहुंच गई हैं आवश्यक शर्तेंठेके। उसी समय, अनुबंध के विषय पर शर्त हमेशा आवश्यक होती है (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 432)। माल की बिक्री के लिए अनुबंध की शर्तों को सहमति माना जाता है यदि अनुबंध आपको नाम निर्धारित करने की अनुमति देता है और रकममाल (रूसी संघ के नागरिक संहिता के खंड 3, अनुच्छेद 455)।

इस प्रकार, के बारे में शर्त शेयरों की संख्याबिक्री के लिए दिया जाने वाला प्रस्ताव हमेशा एक शेयर खरीद समझौते के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि शेयरधारक बिक्री के लिए पेश किए गए शेयरों के एक हिस्से के संबंध में अपने पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो विक्रेता को शेयरों के पूरे ब्लॉक को बेचने का अधिकार है (और न केवल वे जिनके संबंध में शेयरधारकों ने अपने पूर्व का प्रयोग नहीं किया था -खाली अधिकार) किसी तीसरे पक्ष को।

ये मानदंड शेयरों के खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। शेयर खरीदते समय खरीदे गए पैकेज का आकार मायने रखता है। आमतौर पर खरीदार कंपनी के शेयरों को सामान्य रूप से प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन अधिकृत पूंजी में एक निश्चित हिस्सा है। यह परिस्थिति आमतौर पर शेयर की कीमत को प्रभावित करती है। यदि, शेयरधारकों द्वारा पूर्व-खाली अधिकार के उपयोग के परिणामस्वरूप, कोई तीसरा पक्ष सभी पूर्व निर्धारित शेयरों की संख्या नहीं, बल्कि एक हिस्से का अधिग्रहण करने में सक्षम है, तो यह उच्च स्तर की संभावना के साथ माना जा सकता है कि वह होगा अनुबंध को पूरी तरह से अस्वीकार कर दें।

उदाहरण के लिए, शेयरधारक डी ने उसके कारण शेयर खरीदने से इनकार कर दिया। तदनुसार, सभी 10 शेयर किसी तीसरे पक्ष को बेचे जा सकते हैं।

इस सिद्धांत को लागू करते समय, दो परिणाम हो सकते हैं: या तो सभी असाइन किए गए शेयर व्यक्तिगत शेयरधारकों और कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे, जबकि अन्य शेयरधारकों के शेयरों में समान अनुपात में वृद्धि होगी, या समान संख्या में शेयरों के साथ कोई अन्य प्रतिभागी जगह लेगा। एक शेयरधारक की।

कानून द्वारा स्थापित पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया शेयरधारकों के बीच किसी तीसरे पक्ष द्वारा अलग किए गए शेयरों के लिए किसी भी प्रतिस्पर्धा को बाहर करती है।

यदि शेयरधारक संघीय कानून "जेएससी पर" के लिए प्रदान किए गए आनुपातिकता नियमों को स्वीकार्य मानते हैं, तो एक और उपयोग करने की सलाह दी जाती है निपटान मानदंडकानून, जिसके अनुसार कंपनी का चार्टर अपने शेयरधारकों द्वारा बेचे गए शेयरों को हासिल करने के लिए कंपनी के प्रीमेप्टिव अधिकार के लिए प्रदान कर सकता है, अगर शेयरधारकों ने शेयरों को हासिल करने के अपने पूर्व-अधिग्रहण अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। इस मामले में, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए शेयरों को कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। उसी समय, कंपनी किसी भी संख्या में शेयर खरीद सकती है, क्योंकि "धारित शेयरों के अनुपात में" सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता है।

कानून द्वारा स्थापित सिद्धांत डिस्पोजिटिव है। कंपनी का चार्टर शेयरधारकों द्वारा पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अलग प्रक्रिया प्रदान कर सकता है।

कानून की ऐसी उदारता जायज है। चार्टर में पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वतंत्रता कंपनी को अपने प्रतिभागियों के हितों के विशिष्ट "लेआउट" को ध्यान में रखने की अनुमति देती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये मानदंड कानून में क्यों दिखाई दिए। विधायक ने आधुनिक शेयरधारकों की कानूनी चेतना के स्तर को कम करके आंका। पुराने संस्करण में कानून शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रक्रिया और शर्तों को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों के लिए प्रदान नहीं करता था; इसने शेयरधारकों के विवेक के लिए इसे संदर्भित किया। उन्हें इन नियमों और शर्तों को समाज के चार्टर में स्थापित करना था। हालांकि, संयुक्त स्टॉक कंपनियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने अपने चार्टर में इसके लिए प्रावधान नहीं किया। नतीजतन, एक प्रकार का "कानूनी निर्वात" का गठन किया गया था। कानून ने चार्टर को संदर्भित किया, और चार्टर चुप था। विधायक ने इस आला को बंद कर दिया।

यदि चार्टर पूर्व-खाली अधिकार के प्रयोग के लिए कोई विशेष नियम स्थापित नहीं करता है, तो कानून द्वारा प्रदान किए गए नियम लागू होंगे। कोई मोचन नहीं हो सकता। हालांकि, अगर शेयरधारक कानून द्वारा प्रदान की गई योजना से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे चार्टर में अन्य नियम तय कर सकते हैं।

बताई गई आवश्यकताओं के अनुपात में

ब्याज की निम्नलिखित योजना है, जिसे कंपनी के चार्टर द्वारा प्रदान किया जा सकता है। शेयरधारक अपने दावों के अनुपात में बिक्री के लिए पेश किए गए शेयरों का अधिग्रहण करते हैं।

शेयरधारक ए ने बिक्री के लिए 10 शेयरों की पेशकश की। शेयरधारक बी और सी ने बेचे जा रहे सभी शेयरों को खरीदने के अपने इरादे का संकेत दिया है। शेयरधारक जी 5 शेयरों का दावा करता है। दावों की कुल राशि 100% + 100% + 50% = 250% होगी।

शेयरधारक बी अधिग्रहण करेगा (100एक्स 10): 250 = 4 शेयर।

शेयरधारक बी अधिग्रहण करेगा (100एक्स 10): 250 = 4 शेयर।

शेयरधारक डी अधिग्रहण करेगा (50एक्स 10): 250 = 2 शेयर।

वितरण के इस सिद्धांत के साथ, संभावना है कि शेयरों का हिस्सा कंपनी के बाकी शेयरधारकों द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाएगा और तीसरे पक्ष के पास जाएगा, कम है।

इस विकल्प का लाभ यह है कि यह बेचे जा रहे शेयरों के लिए प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता है। हालांकि, प्रतिस्पर्धा मूल्य आधारित नहीं है। खरीदार अपनी कीमत की पेशकश नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल विक्रेता द्वारा दी जाने वाली निश्चित कीमत पर खरीदे जाने वाले शेयरों की संख्या के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कानून स्थापित करता है कि कंपनी के शेयरधारकों को किसी तीसरे पक्ष को प्रस्ताव मूल्य पर शेयर हासिल करने वाले पहले व्यक्ति होने का अधिकार है। इस विकल्प के साथ, उनके पास पहले से मौजूद शेयरों की संख्या (अधिकृत पूंजी में उनके शेयर) अर्जित शेयरों की संख्या को प्रभावित नहीं करते हैं।

अपने विवेक पर

कंपनी के चार्टर में एक उदार संस्करण प्रदान करना संभव है। शेयरों के विक्रेता को अपने विवेक से उन्हें एक को बेचने या कई शेयरधारकों के बीच शेयरों को विभाजित करने का अधिकार है, जिन्होंने अपने पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग किया है।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि शेयरधारकों के बीच बेचे जा रहे शेयरों के वितरण के लिए सभी वर्णित योजनाओं को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उनमें से किसी एक के शेयर बेचने के इरादे के संबंध में उनके पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग किया जाता है। तृतीय पक्ष. इन योजनाओं को तब लागू नहीं किया जा सकता है जब कंपनी के भीतर शेयरधारक से शेयरधारक को शेयर सौंपे जाते हैं, जब संभावित खरीदार के रूप में कोई तीसरा पक्ष नहीं होता है।

बंद संयुक्त स्टॉक कंपनियों के शेयरधारकों द्वारा अलग किए गए शेयरों को हासिल करने का पूर्व-खाली अधिकार केवल की स्थिति में मान्य है भुगतान अलगावशेयर। कानून के इस अनुच्छेद में भुगतान का मतलब बिक्री या विनिमय के अनुबंध के आधार पर अलगाव है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिग्रहण का पूर्व-खाली अधिकार शेयरों के अलगाव की स्थिति में ही मान्य है शेयरधारकों सोसायटी. यदि शेयरों का विक्रेता स्वयं कंपनी है, तो ऐसे शेयरों को खरीदने के लिए शेयरधारकों का कोई पूर्व-खाली अधिकार नहीं है। याद रखें कि एक कंपनी अपने शेयरों को रखे जाने पर अलग कर सकती है, साथ ही उन मामलों में जहां वे कानूनी मानदंडों (खंड 4, अनुच्छेद 34, खंड 3, अनुच्छेद 72, खंड 6, अनुच्छेद 76 एफजेड) के आधार पर अपने कब्जे में आ गए हैं। जेएससी पर")।

कानून एक बंद सदस्यता के माध्यम से रखे गए कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए शेयरधारकों के पूर्व-खाली अधिकार को स्थापित करता है (संघीय कानून के अनुच्छेद 40 "संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर")। यह अधिकार है अन्य कानूनी प्रकृतिसीजेएससी में पूर्व-खाली अधिग्रहण के अधिकार की तुलना में, विशेष रूप से, खुली और बंद संयुक्त स्टॉक कंपनियों के शेयरधारकों के अंतर्गत आता है। इस घटना में कि सीजेएससी के चार्टर में शेयरधारकों द्वारा अलग किए गए शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया पर नियम शामिल हैं, कला में प्रदान किए गए संबंध। संघीय कानून "जेएससी पर" के 40, वे लागू नहीं होते हैं।

विवरण निर्दिष्ट

कानून के प्रासंगिक लेख के पुराने संस्करण में एक महत्वपूर्ण खामी थी। प्राथमिकता के अधिकार का निर्धारण करते समय इसने इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर कोई मानदंड स्थापित नहीं किया। महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रहे: शेयरधारकों को अपने पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की संभावना के बारे में सूचित करने के लिए कौन बाध्य है, यह किस क्रम में होता है, किसके खर्च पर अधिसूचना की जाती है?

इन समस्याओं का समाधान विशेष रूप से कंपनी के चार्टर के विनियमन के क्षेत्र में था। इस बीच, कई समाजों के क़ानून इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रदान करने के लिए बस "भूल गए"।

जो शेयरधारक अपने शेयरों को कानूनी रूप से बेचना चाहते हैं, जो कि अन्य शेयरधारकों के पूर्व-खाली अधिकार के अधीन है, उन्हें अक्सर अन्य शेयरधारकों को बिक्री के लिए शेयरों की पेशकश के बारे में खुद को सूचित करना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से, उनके पास इसके लिए तकनीकी क्षमताएं नहीं थीं। याद रखें कि केवल एक शेयरधारक जो कंपनी के एक प्रतिशत से अधिक वोटिंग शेयरों का मालिक है, उसे शेयरधारकों के रजिस्टर के प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है। और केवल एक शेयरधारक कला के अनुसार शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक बुला रहा है। 55 एफजेड "जेएससी पर"।

नया कानून ऐसे मानदंड पेश करता है जो शेयरों के विक्रेताओं और पूर्व-खाली अधिकार के धारकों दोनों के हितों की गारंटी देते हैं।

शेयरों को अलग करने वाले शेयरधारक का दायित्व स्पष्ट रूप से तय है, लिखित में सूचित करें इस कंपनी और अन्य शेयरधारकों के बारे में।

द्वारा सामान्य नियमअन्य शेयरधारकों की अधिसूचना शेयरों को अलग करने वाले व्यक्ति की कीमत पर की जाती है (जब तक कि चार्टर द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है)। हालांकि, उनके लिए एक सकारात्मक नियम पेश किया गया है कि कंपनी के माध्यम से अन्य शेयरधारकों की अधिसूचना की जाती है। इससे शेयरों की बिक्री पर कंपनी के नोटिस को शेयरधारकों के नोटिस के बराबर करना संभव हो जाता है। शेयरों के विक्रेता को अब स्वतंत्र रूप से मेलिंग नहीं करनी होगी - वह केवल इसके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य है। बड़ी संख्या में शेयरधारकों के साथ मानदंड CJSC को "धड़कता" है। शेयरों के विक्रेता को सैकड़ों डाक का भुगतान करना होगा।

पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की अवधि 2 महीने निर्धारित की गई है। एक छोटी अवधि चार्टर द्वारा निर्धारित की जा सकती है, लेकिन यह शेयरधारकों की अधिसूचना की तारीख से 10 दिनों से कम नहीं हो सकती है।

पहले इनकार के अधिकार के उल्लंघन के साथ लेनदेन के कानूनी परिणाम प्रदान किए जाते हैं - खरीदार के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण के लिए दावा करने की संभावना। ऐसे दावों के लिए सीमाओं का एक विशेष क़ानून है - 3 महीने।

ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित है कि पूर्व-खाली अधिकार के धारकों को शेयरों की पेशकश उसी शर्तों (कीमत सहित) पर होनी चाहिए जो किसी तीसरे पक्ष के लिए होती है।

"आंशिक" शेयर और नागरिक संहिता

यदि, शेयरों के साथ लेन-देन करते समय, एक शेयरधारक के लिए कंपनी के शेयरों की एक पूरी संख्या हासिल करना असंभव है, तो शेयरों के हिस्से उससे बनते हैं - आंशिक शेयर (संघीय कानून के खंड 3, अनुच्छेद 25 "पर" संयुक्त स्टॉक कंपनियों")।

इन लेनदेन में शामिल हैं:

एक बंद कंपनी के शेयरधारक द्वारा बेचे गए शेयरों को खरीदने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग;

कंपनी के रखे गए अतिरिक्त शेयरों को हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करना;

शेयरों का समेकन।

कानून में एक नियम शामिल है कि एक आंशिक शेयर शेयरधारक को अनुदान देता है - उसके मालिक को संबंधित श्रेणी (प्रकार) के हिस्से द्वारा दिए गए अधिकार, पूरे शेयर के हिस्से के अनुरूप राशि में।

वह है नया संस्करणसंघीय कानून "संयुक्त-स्टॉक कंपनियों पर" इस ​​तथ्य से आगे बढ़ता है कि एक शेयरधारक को शेयरधारकों की आम बैठक में आधे भाग लेने का अधिकार है, आधा उस पर मतदान करने का। कानून के आगे विकास, जाहिरा तौर पर, इस तथ्य को जन्म देगा कि शेयरधारक - एक भिन्नात्मक शेयर के मालिक को मतदान का आधा हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा और कंपनी में भाग लेने के अधिकारों के कार्यान्वयन को आधे हिस्से को सौंपना होगा। उसका प्रतिनिधि।

एक भिन्नात्मक शेयर को न केवल इसमें निहित कॉर्पोरेट अधिकारों के प्रयोग की संभावना के संदर्भ में, बल्कि इसके नागरिक कानून के कारोबार की संभावनाओं के संदर्भ में भी पूरे हिस्से के बराबर किया जाता है। भिन्नात्मक शेयर पूरे शेयरों के बराबर परिचालित होते हैं। यदि एक व्यक्ति एक ही श्रेणी (प्रकार) के दो या अधिक भिन्नात्मक शेयर प्राप्त करता है, तो ये शेयर इन भिन्नात्मक शेयरों के योग के बराबर एक पूर्ण और (या) भिन्नात्मक शेयर बनाते हैं।

अनिवार्य रूप से एक नई वस्तु नागरिक आधिकार.

हम याद करते हैं कि कला के अनुसार। नागरिक अधिकारों की 128 जीकेके वस्तुओं में प्रतिभूतियां शामिल हैं। सुरक्षा की परिभाषा कला के पैरा 1 में दी गई है। नागरिक संहिता के 142: "एक सुरक्षा एक दस्तावेज है जो स्थापित फॉर्म के अनुपालन में प्रमाणित करता है और आवश्यक विवरणसंपत्ति के अधिकार, जिसका प्रयोग या हस्तांतरण केवल उसके प्रस्तुतीकरण पर ही संभव है।" इसके अलावा, सिविल कानूनअस्तित्व को स्वीकार करता है मूल्यवान कागजातगैर-दस्तावेजी रूप में, नागरिक अधिकारों के निर्धारण के एक विशेष रूप के रूप में (नागरिक संहिता के अनुच्छेद 149 के अनुच्छेद 1)।

हालांकि, नागरिक संहिता में "प्रतिभूतियों के हिस्से" या "आंशिक प्रतिभूतियों" के रूप में नागरिक अधिकारों की ऐसी विशेष प्रकार की वस्तुओं पर प्रावधान नहीं हैं। कला के पैरा 1 में। नागरिक संहिता के 128, जहां सभी प्रकार की ऐसी वस्तुएं पूरी तरह से सूचीबद्ध हैं, वे नहीं हैं।

कानून एक सुरक्षा के स्वामित्व के अधिकार में हिस्सेदारी की अनुमति देता है यदि यह सामान्य साझा स्वामित्व में है (नागरिक संहिता का अनुच्छेद 245)। हालाँकि, संघीय कानून "जेएससी पर" के नए प्रावधान इस बारे में बात नहीं करते हैं सामान्य सम्पतिआंशिक शेयरों के लिए शेयरधारक, अर्थात् एक शेयरधारक की व्यक्तिगत संपत्ति पर - एक आंशिक शेयर के मालिक।

भिन्नात्मक शेयरों के नियम कई अन्य कानूनी प्रावधानों का खंडन करते हैं। कला के पैरा 1 के अनुसार। 25 संघीय कानून "जेएससी पर" "कंपनी के सभी साधारण शेयरों का नाममात्र मूल्य समान होना चाहिए।" स्वाभाविक रूप से, भिन्नात्मक शेयरों के संबंध में, इस नियम का पालन नहीं किया जा सकता है।

भिन्नात्मक शेयर नियमों में एक प्रवर्तन तंत्र नहीं है। वर्तमान विनियमनपंजीकृत प्रतिभूतियों के मालिकों के रजिस्टर को बनाए रखने पर, 2 अक्टूबर 1997 के डिक्री संख्या 27 द्वारा अनुमोदित रूस के प्रतिभूति के लिए संघीय आयोग (इसके बाद - विनियमन संख्या 27), में आंशिक शेयरों के साथ लेनदेन रिकॉर्ड करने के नियम शामिल नहीं हैं। शेयरधारकों का रजिस्टर।

यह स्पष्ट नहीं है कि भिन्नात्मक शेयरों के नियम उन कंपनियों में कैसे लागू होंगे जिनके शेयर दस्तावेजी रूप में मौजूद हैं (उनकी संख्या कम है, लेकिन वे अभी भी मौजूद हैं)।

लेकिन मुख्य बात भिन्नात्मक शेयरों पर नए संघीय कानून "जेएससी पर" के प्रावधानों के बीच असंगति है। सिविल संहिता. नागरिक संहिता द्वारा प्रदान नहीं की गई वस्तु के प्रचलन में आने से गंभीर कानूनी समस्याएं हो सकती हैं।

अनुच्छेद 41

  • आज चेक किया गया
  • कानून दिनांक 28.12.2018
  • 01.01.1996 . को लागू हुआ

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शेयरों में परिवर्तनीय अतिरिक्त शेयरों और इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का पूर्व-खाली अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को इस संघीय कानून के अनुच्छेद 40 द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की संभावना के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। संघीय कानूनशेयरधारकों की आम बैठक के आयोजन पर रिपोर्ट करने के लिए।

नोटिस में रखे जाने वाले शेयरों की संख्या और शेयरों में परिवर्तनीय इक्विटी प्रतिभूतियों, उक्त प्रतिभूतियों के प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया (जिसमें प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करना शामिल है) या एक संकेत शामिल होना चाहिए। कि इस तरह की कीमत या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) द्वारा प्रतिभूतियों की नियुक्ति की शुरुआत के साथ-साथ प्रतिभूतियों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के बाद स्थापित की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास उन्हें हासिल करने का पूर्व-खाली अधिकार है, वह प्रक्रिया है जिसमें शेयरों के अधिग्रहण के लिए इन व्यक्तियों के आवेदन और शेयरों में परिवर्तनीय इक्विटी प्रतिभूतियों को कंपनी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और जिस अवधि के दौरान इन आवेदनों को कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा (बाद में पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि के रूप में संदर्भित)।

पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि नोटिस भेजने (वितरण) या प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों से कम नहीं हो सकती है, जब तक कि इस पैराग्राफ द्वारा एक और अवधि प्रदान नहीं की जाती है।

यदि प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया किसी ऐसे निर्णय से स्थापित नहीं होती है जो शेयरों में परिवर्तनीय अतिरिक्त शेयरों या इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों की सार्वजनिक सदस्यता द्वारा प्लेसमेंट का आधार है, तो पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि कम नहीं हो सकती है। नोटिस भेजने (डिलीवरी) या प्रकाशन की तारीख से 20 दिनों से अधिक, और यदि इस तरह के नोटिस में निहित जानकारी प्रतिभूतियों पर रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकट की जाती है - तारीख से आठ व्यावसायिक दिनों से कम इसके खुलासे का। इस मामले में, नोटिस में प्रतिभूतियों के लिए भुगतान की अवधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया पर जानकारी के प्रकटीकरण की तारीख से पांच व्यावसायिक दिनों से कम नहीं हो सकती है।

यदि प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया एक निर्णय द्वारा स्थापित की जाती है जो एक संयुक्त स्टॉक कंपनी द्वारा अतिरिक्त शेयरों की खुली सदस्यता या शेयरों में परिवर्तनीय इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों द्वारा नकद में भुगतान के साथ प्लेसमेंट का आधार है, और प्रतिभूतियों पर रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुसार अधिसूचना में निहित जानकारी का खुलासा किया गया है, पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की तारीख से बारह व्यावसायिक दिनों से कम नहीं हो सकती है।

एक व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त शेयरों और इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों को शेयरों में परिवर्तनीय प्राप्त करने का पूर्व-खाली अधिकार है, इसकी वैधता की अवधि के दौरान, स्थान के अधिग्रहण के लिए एक आवेदन जमा करके अपने पूर्व-खाली अधिकार का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग करने का अधिकार है। प्रतिभूतियों और उनके लिए भुगतान करने के दायित्व को पूरा करना।

प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए एक आवेदन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा जाना जिसके पास यह लेखकंपनी के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत पूर्व-खाली अधिकार में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो इसे जमा करने वाले व्यक्ति और उसके द्वारा अर्जित प्रतिभूतियों की संख्या की पहचान करना संभव बनाती है।

निर्दिष्ट आवेदन कंपनी के रजिस्ट्रार को हस्ताक्षर के खिलाफ एक दस्तावेज भेज या सौंपकर प्रस्तुत किया जाता है लिख रहे हैंआवेदन जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, और यदि यह नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है जिसके अनुसार कंपनी के रजिस्ट्रार रजिस्टर को बनाए रखने की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, साथ ही कंपनी के रजिस्ट्रार को एक योग्य द्वारा हस्ताक्षरित एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भेजकर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर. ये नियम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ पर एक साधारण या अयोग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर करने की संभावना के लिए भी प्रदान कर सकते हैं। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़, एक साधारण या अयोग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित, पर एक दस्तावेज़ के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है हार्ड कॉपीहस्तलिखित हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर किए।

कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजी या सौंपी गई प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए एक आवेदन को कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त होने वाले दिन कंपनी को प्रस्तुत किया जाना माना जाता है।

इस लेख में निर्दिष्ट पूर्व-खाली अधिकार रखने वाला व्यक्ति, कंपनी के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है, उस व्यक्ति को उचित निर्देश (निर्देश) देकर ऐसे पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करेगा जो शेयरों के अपने अधिकारों को रिकॉर्ड करता है कंपनी। ऐसा संकेत (निर्देश) प्रतिभूतियों पर रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाता है और इसमें खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या होनी चाहिए। इस मामले में, रखी गई प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए आवेदन को कंपनी को उस दिन प्रस्तुत किया जाना माना जाता है, जिस दिन कंपनी के रजिस्ट्रार को कंपनी के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत नामित शेयरधारक से इस तरह की वसीयत वाला संदेश प्राप्त होता है। एक व्यक्ति।

यदि प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया एक निर्णय द्वारा स्थापित नहीं है जो अतिरिक्त शेयरों की सार्वजनिक सदस्यता या शेयरों में परिवर्तनीय इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों के प्लेसमेंट का आधार है, तो इन प्रतिभूतियों के लिए पूर्व-खाली अधिकार के प्रयोग में भुगतान उन्हें खरीदने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की संभावना के नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

यदि निर्णय, जो अतिरिक्त शेयरों की नियुक्ति या शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करने का आधार है, गैर-मौद्रिक निधियों में उनके भुगतान का प्रावधान करता है, तो उक्त प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति अपने विवेक पर , उन्हें नकद में भुगतान करें।

कंपनी अतिरिक्त शेयरों और इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों को शेयरों में परिवर्तनीय रखने के पूर्व-खाली अधिकार की समाप्ति तक हकदार नहीं है, जिनके पास उन्हें हासिल करने का पूर्व-खाली अधिकार नहीं है।

एक गैर-सार्वजनिक कंपनी का चार्टर या एक शेयरधारक समझौता, जिसमें एक गैर-सार्वजनिक कंपनी के सभी शेयरधारक पक्ष हैं, एक गैर-सार्वजनिक कंपनी या जारी करने वाली प्रतिभूतियों द्वारा रखे गए शेयरों को हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। अपने शेयरों में परिवर्तनीय, जो इस लेख द्वारा स्थापित से अलग है। एक गैर-सार्वजनिक कंपनी के चार्टर द्वारा इसकी स्थापना पर प्रासंगिक प्रावधान प्रदान किए जा सकते हैं, या इसके चार्टर में पेश किया जा सकता है, संशोधित और (या) द्वारा अपनाए गए निर्णय द्वारा इसके चार्टर से बाहर रखा गया है। आम बैठककंपनी के सभी शेयरधारकों द्वारा सर्वसम्मति से शेयरधारकों।


एक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी में

14. एक बंद कंपनी (कंपनी) के शेयरधारकों द्वारा इस कंपनी के अन्य शेयरधारकों द्वारा बेचे गए शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार के उपयोग से संबंधित विवादों को हल करते समय, निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

1) कानून के अनुच्छेद 7 के खंड 5 के भाग 5 का नियम, जो शेयरधारकों के लिए इस तरह के अधिकार को सुरक्षित करता है, अनिवार्य है, और इसलिए यह अधिकार किसी कंपनी, उसके चार्टर या अन्य की स्थापना पर एक समझौते द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। आंतरिक दस्तावेज़समाज;

2) कानून का प्रावधान जिसके अनुसार अन्य शेयरधारकों द्वारा बेचे गए शेयरों को हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का उपयोग करने वाले शेयरधारक उनमें से प्रत्येक के स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या के अनुपात में ऐसे शेयर प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति में डिस्पोजेबल है और तब तक लागू होता है जब तक कि कंपनी का चार्टर इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अलग प्रक्रिया प्रदान करता है;

3) अपने शेयरधारकों द्वारा बेचे गए शेयरों को हासिल करने का कंपनी का पूर्व-खाली अधिकार उन मामलों में मान्य है जहां यह कंपनी के चार्टर द्वारा प्रदान किया गया है। कंपनी इस अधिकार का उपयोग तभी कर सकती है जब इस कंपनी के शेयरधारक शेयरों के अधिग्रहण के अपने पूर्व-खाली अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं;

4) कंपनी का एक शेयरधारक जो अपने शेयरों को तीसरे पक्ष को बेचने का इरादा रखता है, वह इस कंपनी के अन्य शेयरधारकों को और कंपनी को लिखित रूप में शेयरों की बिक्री के लिए कीमत और अन्य शर्तों का संकेत देते हुए सूचित करने के लिए बाध्य है। शेयरधारकों की अधिसूचना कंपनी के माध्यम से की जाती है, जब तक कि अन्यथा चार्टर द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, और शेयरधारक द्वारा अपने शेयर बेचने की कीमत पर;

5) शेयरधारक, और उपयुक्त मामलों में, कंपनी स्वयं शेयरधारक द्वारा बेचे गए शेयरों को हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग कर सकती है यदि वे उनके द्वारा दिए गए शेयरों को कीमत पर और नोटिस में निर्दिष्ट शर्तों पर हासिल करने के लिए सहमत हैं (प्रस्ताव तीसरे पक्ष के लिए कीमत)। यदि कीमत जिस पर शेयरधारक (कंपनी) शेयर खरीदने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त करते हैं, वह किसी तीसरे पक्ष द्वारा की पेशकश की तुलना में कम है या कंपनी (कंपनी) में प्रतिभागी अलग-अलग शेयरों का केवल एक हिस्सा खरीदने के लिए सहमत हैं, तो शेयरधारक के पास अधिकार है उन्हें किसी तीसरे पक्ष को कीमत पर और उनके द्वारा अन्य शेयरधारकों और कंपनी को बताई गई शर्तों पर बेचने के लिए;

6) यदि शेयरधारक (कंपनी) शेयरधारक द्वारा अधिसूचना की तारीख से दो महीने के भीतर या कम अवधि (लेकिन 10 दिनों से कम नहीं) के लिए प्रदान की गई बिक्री के लिए प्रस्तावित सभी शेयरों को प्राप्त करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। कंपनी का चार्टर, शेयरों को किसी तीसरे व्यक्ति को कीमत पर और कंपनी और उसके शेयरधारकों को सूचित शर्तों पर बेचा जा सकता है।

कानून या चार्टर द्वारा प्रदान की गई एक बंद कंपनी में शेयर हासिल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने के लिए समय अवधि की गणना उस तारीख से की जाती है, जब कंपनी को शेयर बेचने वाले शेयरधारक से संबंधित नोटिस प्राप्त होता है।

पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की अवधि समाप्त हो जाएगी, यदि इसकी समाप्ति से पहले, कंपनी के सभी शेयरधारकों से उपयोग या उपयोग से इनकार करने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं सही कहा;

7) जब कोई शेयरधारक अपने शेयरों को किसी तीसरे पक्ष को उस कीमत पर हस्तांतरित करता है जिसे वह भुगतान करने के लिए तैयार था कानून द्वारा स्थापितअवधि के (चार्टर), कंपनी के शेयरधारक (कंपनी), शेयरधारक या एक कंपनी जिनके शेयरों को हासिल करने के पूर्व-खाली अधिकार का उल्लंघन किया गया है, उनके पास इस तरह के उल्लंघन के बारे में जानने या सीखने के क्षण से तीन महीने के भीतर अधिकार है। , अदालत में खरीदार के अधिकारों और दायित्वों को संबंधित इच्छुक व्यक्ति को इन शेयरों के हस्तांतरण की मांग करने के लिए;

8) कानून द्वारा प्रदान किया गयाशेयरों को हासिल करने का पूर्व-खाली अधिकार एक शेयरधारक द्वारा (दान समझौते के तहत) या सार्वभौमिक उत्तराधिकार के क्रम में किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में शेयरों के हस्तांतरण के मामलों में लागू नहीं होता है।

यदि कोई इच्छुक व्यक्ति शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार के साथ इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कंपनी के सदस्य द्वारा तीसरे पक्ष के साथ संपन्न शेयरों (दान) के नि: शुल्क हस्तांतरण के लिए अनुबंध एक दिखावा लेनदेन है और वास्तव में शेयरों को प्रतिपूर्ति पर अलग किया गया था आधार, पैरा 2 में ऐसा समझौता

1. शेयरों में परिवर्तनीय अतिरिक्त शेयरों और इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का पूर्व-खाली अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को इस संघीय कानून के अनुच्छेद 40 द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की संभावना के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। शेयरधारकों की आम बैठक की अधिसूचना के लिए संघीय कानून।

नोटिस में रखे जाने वाले शेयरों की संख्या और शेयरों में परिवर्तनीय निर्गम-श्रेणी की प्रतिभूतियां, उक्त प्रतिभूतियों का प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया (प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करते समय सहित) के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या एक संकेत है कि इस तरह की कीमत या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया कंपनी के निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) द्वारा प्रतिभूतियों की नियुक्ति की शुरुआत के साथ-साथ प्रतिभूतियों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के बाद स्थापित की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास उन्हें हासिल करने का पूर्व-खाली अधिकार है, वह प्रक्रिया है जिसमें शेयरों के अधिग्रहण के लिए इन व्यक्तियों के आवेदन और शेयरों में परिवर्तनीय इक्विटी प्रतिभूतियों को कंपनी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और वह अवधि जिसके दौरान ये आवेदन कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए (बाद में पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि के रूप में संदर्भित)।

2. पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि नोटिस भेजने (वितरण) या प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों से कम नहीं हो सकती है, जब तक कि इस पैराग्राफ द्वारा एक और अवधि प्रदान नहीं की जाती है।

यदि प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया किसी ऐसे निर्णय से स्थापित नहीं होती है जो शेयरों में परिवर्तनीय अतिरिक्त शेयरों या इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों की सार्वजनिक सदस्यता द्वारा प्लेसमेंट का आधार है, तो पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि कम नहीं हो सकती है। नोटिस भेजने (डिलीवरी) या प्रकाशन की तारीख से 20 दिनों से अधिक, और यदि इस तरह के नोटिस में निहित जानकारी प्रतिभूतियों पर रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकट की जाती है - तारीख से आठ व्यावसायिक दिनों से कम इसके खुलासे का। इस मामले में, नोटिस में प्रतिभूतियों के लिए भुगतान की अवधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया पर जानकारी के प्रकटीकरण की तारीख से पांच व्यावसायिक दिनों से कम नहीं हो सकती है।

(पिछले संस्करण में पाठ देखें)

यदि प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया एक निर्णय द्वारा स्थापित की जाती है जो एक संयुक्त स्टॉक कंपनी द्वारा अतिरिक्त शेयरों की खुली सदस्यता या शेयरों में परिवर्तनीय इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों को नकद में उनके भुगतान के साथ प्लेसमेंट का आधार है, और अधिसूचना में निहित जानकारी प्रतिभूतियों पर रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकट की जाती है, पूर्व-खाली अधिकार की वैधता की अवधि ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की तारीख से बारह व्यावसायिक दिनों से कम नहीं हो सकती है।

(पिछले संस्करण में पाठ देखें)

3. एक व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त शेयरों और शेयरों में परिवर्तनीय निर्गम-श्रेणी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का पूर्व-खाली अधिकार है, इसकी वैधता की अवधि के दौरान, अधिग्रहण के लिए एक आवेदन जमा करके अपने पूर्व-खाली अधिकार का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग करने का हकदार होगा। रखी गई प्रतिभूतियों का और उनके लिए भुगतान करने के दायित्व को पूरा करना।

(पिछले संस्करण में पाठ देखें)

3.1. कंपनी के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत इस लेख में निर्दिष्ट पूर्व-खाली अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए एक आवेदन में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो इसे जमा करने वाले व्यक्ति की पहचान करना संभव बनाती है और इसकी संख्या प्रतिभूतियां वह प्राप्त कर रहा है।

निर्दिष्ट आवेदन कंपनी के रजिस्ट्रार को हस्ताक्षर के खिलाफ भेजकर या सौंपकर एक दस्तावेज लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आवेदन जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, और यदि यह नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है जिसके अनुसार कंपनी का रजिस्ट्रार करता है कंपनी के रजिस्ट्रार को एक योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ भेजकर भी रजिस्टर को बनाए रखने की गतिविधियाँ। ये नियम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ पर एक साधारण या अयोग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर करने की संभावना के लिए भी प्रदान कर सकते हैं। इस मामले में, एक साधारण या अयोग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को एक हस्तलिखित हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित एक पेपर दस्तावेज़ के बराबर माना जाता है।

कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजी या सौंपी गई प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए एक आवेदन को कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त होने वाले दिन कंपनी को प्रस्तुत किया जाना माना जाता है।

3.2. एक व्यक्ति जिसके पास इस लेख में निर्दिष्ट पूर्व-खाली अधिकार है और कंपनी के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है, वह उस व्यक्ति को उचित निर्देश (निर्देश) देकर ऐसे पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करेगा जो शेयरों के अपने अधिकारों को रिकॉर्ड करता है। कंपनी का। ऐसा संकेत (निर्देश) प्रतिभूतियों पर रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाता है और इसमें खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या होनी चाहिए। इस मामले में, रखी गई प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए आवेदन को कंपनी को उस दिन प्रस्तुत किया जाना माना जाता है, जिस दिन कंपनी के रजिस्ट्रार को कंपनी के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत नामित शेयरधारक से इस तरह की वसीयत वाला संदेश प्राप्त होता है। एक व्यक्ति।

3.3. यदि प्लेसमेंट मूल्य या इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया एक निर्णय द्वारा स्थापित नहीं है जो अतिरिक्त शेयरों की सार्वजनिक सदस्यता या शेयरों में परिवर्तनीय इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों के प्लेसमेंट का आधार है, तो इन प्रतिभूतियों के लिए पूर्व-खाली अधिकार के प्रयोग में भुगतान उन्हें खरीदने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने की संभावना के नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

यदि निर्णय, जो अतिरिक्त शेयरों की नियुक्ति या शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करने का आधार है, गैर-मौद्रिक निधियों में उनके भुगतान का प्रावधान करता है, तो उक्त प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति अपने विवेक पर , उन्हें नकद में भुगतान करें।

4. पूर्व-खाली अधिकार की समाप्ति तक, कंपनी अतिरिक्त शेयरों और इश्यू-ग्रेड प्रतिभूतियों को शेयरों में बदलने की हकदार नहीं है, जिनके पास उन्हें हासिल करने का पूर्व-खाली अधिकार नहीं है।

5. एक गैर-सार्वजनिक कंपनी का चार्टर या एक शेयरधारक समझौता जिसमें एक गैर-सार्वजनिक कंपनी के सभी शेयरधारक पक्ष हैं, एक द्वारा रखे गए शेयरों के अधिग्रहण के पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने के लिए इस लेख द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। गैर-सार्वजनिक कंपनी या उसके शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी करना। एक गैर-सार्वजनिक कंपनी के चार्टर द्वारा इसकी स्थापना या इसके चार्टर में पेश किए जाने पर प्रासंगिक प्रावधान प्रदान किए जा सकते हैं, संशोधित और (या) कंपनी के सभी शेयरधारकों द्वारा सर्वसम्मति से शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा अपनाए गए निर्णय द्वारा इसके चार्टर से बाहर रखा गया है। .